छत्तीसगढ़

अवैध खनिज परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, 4 टिपर जब्त, वाहन मालिकों पर केस दर्ज

SHIDDHANT
12 Oct 2026 9:51 PM IST
अवैध खनिज परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, 4 टिपर जब्त, वाहन मालिकों पर केस दर्ज
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छग
अम्बिकापुर। सरगुजा जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। कलेक्टर सरगुजा के निर्देशन में खनिज विभाग की टीम ने अम्बिकापुर और धौरपुर क्षेत्र में जांच अभियान चलाकर बिना अभिवहन पास खनिज परिवहन करते चार टिपर वाहनों को जब्त किया है। चारों मामलों में संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
जांच के दौरान पकड़े गए चार टिपर
जानकारी के अनुसार, 11 अक्टूबर को खनिज विभाग की टीम ने अम्बिकापुर और धौरपुर क्षेत्र में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच की। इस दौरान चार टिपर वाहन बिना वैध अभिवहन पास के खनिज परिवहन करते पाए गए। कार्रवाई में वाहन क्रमांक सीजी 29 एएच 8038 के मालिक शैलेश कुमार और सीजी 29 एजी 1247 के मालिक मनोज कुशवाहा के विरुद्ध अवैध खनिज परिवहन के मामले दर्ज किए गए। दोनों वाहनों को जब्त कर कलेक्टर कार्यालय परिसर, अम्बिकापुर में रखा गया है।
इसी तरह वाहन क्रमांक सीजी 15 ईजे 4223 के मालिक अतुल जायसवाल और सीजी 15 ईई 9671 के मालिक इन्द्रदेव गुप्ता के विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन दोनों वाहनों को जब्त कर अग्रिम आदेश तक थाना धौरपुर की अभिरक्षा में रखा गया है।
नए नियमों के तहत होगी कार्रवाई
खनिज विभाग के अनुसार, इन मामलों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(4), 21(5) और 23 के साथ छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के संशोधित नियम 71 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 22 जून 2026 को संशोधित नियम 71(3) के अनुसार अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के मामलों में न्यूनतम 25 हजार रुपये का शमन शुल्क अथवा 2,000 रुपये प्रति टन की दर से निर्धारित राशि, जो भी अधिक हो, वसूल करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त संबंधित खनिज का बाजार मूल्य भी वसूल किया जाएगा।
अवैध खनिज कारोबार पर जारी रहेगी निगरानी
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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