छत्तीसगढ़
अवैध शराब नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई 200 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार
Shantanu Roy
25 Sept 2026 10:25 PM IST

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Rajnandgaon. राजनांदगांव। नकली शराब लेबल, होलोग्राम और पैकेजिंग सामग्री से जुड़े मामले में राजनांदगांव पुलिस ने अवैध शराब नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों की निशानदेही पर कुल 200 पेटी में रखी 9,600 नग उत्तराखंड निर्मित रॉयल गोवा स्प्रिट अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। जब्त शराब की कुल मात्रा 1,728 बल्क लीटर बताई गई है। इन गिरफ्तारियों के बाद प्रकरण में अब तक पकड़े गए आरोपियों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है।
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में मोहारा निवासी 27 वर्षीय महेन्द्र वर्मा उर्फ बड़ा कट्टी और वैशाली नगर भिलाई निवासी 55 वर्षीय रमाशंकर राजपूत उर्फ बाबा ठाकुर शामिल हैं। दोनों से पूछताछ और प्रकरण में मिले साक्ष्यों के आधार पर शराब के भंडारण वाले स्थानों की जानकारी सामने आने का दावा किया गया है। पुलिस ने रमाशंकर राजपूत की निशानदेही पर धमतरी जिले के चौकी बिरेझर क्षेत्र अंतर्गत कचना स्थित एक फार्महाउस में दबिश दी। यहां से 150 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। इन पेटियों में कुल 7,200 बोतलें रखी हुई थीं।
वहीं महेन्द्र वर्मा की निशानदेही पर मोहारा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 50 पेटी शराब बरामद की गई। इनमें कुल 2,400 बोतलें मिलीं। प्रत्येक बोतल में 180 एमएल शराब बताई गई है। दोनों स्थानों से कुल 9,600 बोतलें जब्त की गईं, जिनमें 1,728 बल्क लीटर शराब थी। कार्रवाई के दौरान शराब के कथित परिवहन और भंडारण में इस्तेमाल किए गए वाहनों को भी पुलिस ने जब्त किया है। इनमें एक क्रेटा और एक ब्रेजा कार शामिल है। इसके अलावा दोनों आरोपियों से दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार शराब, वाहन और मोबाइल सहित जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 19 लाख 5 हजार रुपये आंकी गई है।
पुलिस इस मामले में एंड-टू-एंड विवेचना कर रही है। इसके तहत शराब कहां से लाई गई, उसका परिवहन किस तरह किया गया, किन स्थानों पर भंडारण किया गया और आगे किन लोगों तक इसकी सप्लाई की जानी थी, इससे जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार अब तक की जांच में रमाशंकर राजपूत द्वारा अपने सहयोगियों के साथ शराब मंगाकर उसका भंडारण करने और फिर आगे सप्लाई करने से जुड़े तथ्य सामने आए हैं। वहीं महेन्द्र वर्मा के संबंध में पुलिस का दावा है कि उसने मोहारा क्षेत्र में बिक्री के उद्देश्य से शराब प्राप्त की थी। इन तथ्यों की विस्तृत विवेचना जारी है।
पुलिस ने आरोपियों से जब्त दोनों मोबाइल फोन को भी जांच में शामिल किया है। मोबाइल में मौजूद डिजिटल जानकारी और तकनीकी साक्ष्यों के जरिए नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। जब्त वाहनों से संबंधित जानकारी की भी जांच की जा रही है। इस मामले में अब तक कुल 14 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुलिस का कहना है कि नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच जारी है और साक्ष्य मिलने पर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 36, 49(क), 59(क) तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 111, 336(3), 338, 340(2), 238, 61(2) और 3(5) के तहत विवेचना की जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी केशरी नंदन नायक और डीएसपी साइबर/क्राइम सत्य प्रकाश तिवारी के पर्यवेक्षण में थाना डोंगरगढ़, पुलिस चौकी मोहारा और साइबर टीम द्वारा की गई।
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