छत्तीसगढ़

शिक्षक भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, सरकार ने जारी की अधिसूचना

Shubhra Nandy
7 Nov 2026 7:59 AM IST
शिक्षक भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, सरकार ने जारी की अधिसूचना
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D.Ed-B.Ed के साथ TET जरूरी
रायपुर : छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा सेवा के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करते हुए स्पेशल एजुकेटर के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्पष्ट कर दी है। नए प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के स्पेशल एजुकेटर पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। इसके साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होना और भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकृत होना भी आवश्यक किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 5 नवंबर 2026 को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। यह संशोधन छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2026 में किया गया है।
स्पेशल एजुकेटर भर्ती के नियमों में संशोधन
राज्य सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बदलाव किया है। अधिसूचना के अनुसार, नियमों के परिशिष्ट-एक में न्यूनतम अर्हता से संबंधित खंड चार और पांच के स्थान पर नए प्रावधान लागू किए गए हैं। इन प्रावधानों में स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक) और स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक) के पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा की शर्त स्पष्ट की गई है।
प्राथमिक स्पेशल एजुकेटर के लिए D.Ed स्पेशल एजुकेशन जरूरी
नए नियमों के अनुसार, स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक) पद के लिए उम्मीदवार के पास भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI), नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान की डी.एड. स्पेशल एजुकेशन की योग्यता अथवा उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी का भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकृत होना भी आवश्यक है। साथ ही उम्मीदवार को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करनी होगी। इस प्रकार केवल डी.एड. स्पेशल एजुकेशन की योग्यता होना पर्याप्त नहीं होगा। निर्धारित अन्य पात्रता शर्तें पूरी करना भी जरूरी होगा।
उच्च प्राथमिक स्पेशल एजुकेटर के लिए B.Ed स्पेशल एजुकेशन
स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक) पद के लिए बी.एड. स्पेशल एजुकेशन अथवा उसके समकक्ष योग्यता निर्धारित की गई है। यह योग्यता भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान की होनी चाहिए। इसके साथ उम्मीदवार का भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकृत होना आवश्यक है। उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों को भी निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। सरकार ने दोनों स्तरों के स्पेशल एजुकेटर पदों के लिए विशेष शिक्षा संबंधी योग्यता, RCI पंजीयन और TET की शर्त रखी है।
नई पात्रता एक नजर में
स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक) D.Ed स्पेशल एजुकेशन या समकक्ष RCI पंजीयन और TET उत्तीर्ण। स्पेशल एजुकेटर (उच्च प्राथमिक) B.Ed स्पेशल एजुकेशन या समकक्ष RCI पंजीयन और TET उत्तीर्ण। योग्यता भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान की होनी चाहिए।RCI पंजीयन को भी बनाया गया जरूरी। अधिसूचना में भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीयन की शर्त स्पष्ट रूप से शामिल की गई है। इसका अर्थ है कि संबंधित विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को अपने पंजीयन की स्थिति भी जांचनी होगी। भारतीय पुनर्वास परिषद विशेष शिक्षा और पुनर्वास क्षेत्र में पेशेवर योग्यता तथा पंजीयन से संबंधित नियामक संस्था है।
TET पास करना होगा अनिवार्य
सरकार ने दोनों श्रेणियों के स्पेशल एजुकेटर पदों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त भी रखी है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि TET का आयोजन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा किया गया होना चाहिए। इसलिए उम्मीदवारों को यह देखना होगा कि उनके पास उपलब्ध TET प्रमाणपत्र संबंधित पद के लिए निर्धारित शर्तों के अनुरूप है या नहीं।
5 नवंबर को जारी हुई अधिसूचना
स्कूल शिक्षा विभाग ने अधिसूचना क्रमांक RULE-3016/17/2025-SCHOOL EDU. SEC. के तहत यह संशोधन जारी किया है। इसमें छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2026 के परिशिष्ट-एक में निर्धारित न्यूनतम योग्यता संबंधी दो खंडों को संशोधित किया गया है। अधिसूचना में किसी नई भर्ती के पदों की संख्या, आवेदन शुरू होने की तारीख या परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है।
अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना
स्पेशल एजुकेटर बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, भारतीय पुनर्वास परिषद पंजीयन और शिक्षक पात्रता परीक्षा की स्थिति की जांच कर लेनी चाहिए। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अलग-अलग विशेष शिक्षा योग्यता निर्धारित होने के कारण अभ्यर्थियों को संबंधित पद के अनुसार तैयारी करनी होगी। सरकार द्वारा जारी यह संशोधन विशेष शिक्षक पदों की न्यूनतम पात्रता से संबंधित है। नई नियुक्तियों के लिए पद संख्या, आवेदन प्रक्रिया और चयन कार्यक्रम की जानकारी अलग भर्ती विज्ञापन जारी होने पर ही स्पष्ट होगी।
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