छत्तीसगढ़
अभियान संवेदना के तहत बड़ी कार्रवाई, नाबालिगों से दुष्कर्म के दो मामलों में आरोपी गिरफ्तार
Shantanu Roy
6 Jun 2026 7:22 PM IST

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छग
Raigarh. रायगढ़। जिले में महिला एवं बालिकाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए रायगढ़ पुलिस ने एक बार फिर त्वरित कार्रवाई का उदाहरण पेश किया है। “अभियान संवेदना” के तहत महिला थाना रायगढ़ पुलिस ने दो अलग-अलग गंभीर मामलों में नाबालिग बालिकाओं से दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में तथा पुलिस प्रशासन की सतत निगरानी में की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य महिला एवं बालिकाओं से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता, त्वरित कार्रवाई और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में महिला थाना पुलिस ने दोनों मामलों में बिना देरी के अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पहला मामला एक 16 वर्षीय नाबालिग बालिका से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोपी विकास नामदेव (25 वर्ष), निवासी ढिमरापुर, पर गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायत के अनुसार आरोपी का पीड़िता के परिवार में पहले से आना-जाना था और परिवार के विश्वास के कारण उसका संपर्क लगातार बढ़ता गया। आरोपी और उसके परिजनों द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि बालिका के बालिग होने के बाद दोनों का विवाह कराया जाएगा।
इसी भरोसे का लाभ उठाकर आरोपी ने नाबालिग को अपने घर बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद वह लगातार उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता रहा। शिकायत में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने पीड़िता की अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए थे और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसे डराता-धमकाता था। इस दबाव के कारण पीड़िता लंबे समय तक चुप रही, लेकिन बाद में उसने अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने महिला थाना रायगढ़ में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 55/2026 दर्ज किया और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत मामला पंजीबद्ध किया।
महिला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया। इसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। दूसरा मामला चक्रधरनगर थाना क्षेत्र का है, जिसमें 15 वर्षीय नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म का आरोप सामने आया है। शिकायत के अनुसार 02 जून 2026 की रात परिवार के सभी सदस्य भोजन करने के बाद सो गए थे। देर रात बालिका अपने बिस्तर से गायब हो गई, जिससे परिवार में अफरा-तफरी मच गई।
परिजनों ने आसपास खोजबीन की, लेकिन बालिका का कोई पता नहीं चला। अगले दिन सुबह बालिका आरोपी अभिनेश चौहान (26 वर्ष) के घर मिली। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि आरोपी उसे रात करीब 11:30 बजे जबरदस्ती अपने घर ले गया और अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके साथ ही आरोपी ने परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने 05 जून 2026 को महिला थाना रायगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपराध क्रमांक 56/2026 दर्ज किया और धारा 137(2), 65(1) बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया।
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