छत्तीसगढ़

ऑनलाइन सट्टा एप के मास्टरमाइंड बाबू खेमानी पर बड़ा एक्शन, 1.42 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क

Shantanu Roy
16 Oct 2026 9:20 PM IST
ऑनलाइन सट्टा एप के मास्टरमाइंड बाबू खेमानी पर बड़ा एक्शन, 1.42 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क
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Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑनलाइन सट्टा एप 3Stumps के कथित मास्टरमाइंड बाबू उर्फ गुलशन खेमानी की लगभग 1 करोड़ 42 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क करने का न्यायालय ने आदेश जारी किया है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने संगठित अपराध और अवैध आर्थिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी की छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्थित जमीन, व्यावसायिक दुकान तथा बैंक में जमा रकम की पहचान की थी। पुलिस के आवेदन पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर ने 16 अक्टूबर 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत कुर्की का आदेश पारित किया है।

ऑनलाइन सट्टा एप 3Stumps के जरिए चल रहा था कारोबार
पुलिस के अनुसार, 13 अप्रैल 2026 को एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़े एक संगठित गिरोह का खुलासा किया था। इस मामले में मुख्य आरोपी बाबू उर्फ गुलशन खेमानी अपने सहयोगियों के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा एप 3Stumps का संचालन करता था। जांच में सामने आया कि गिरोह कॉल सेंटर, विभिन्न मोबाइल नंबरों और बैंक खातों का इस्तेमाल कर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़ी गतिविधियां संचालित कर रहा था। सट्टेबाजी से प्राप्त रकम को पहले अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा कराया जाता था। इसके बाद रकम मुख्य आरोपी से जुड़े खातों में स्थानांतरित की जाती थी। इसके बदले सहयोगियों को कमीशन दिया जाता था।

अब तक 29 आरोपी गिरफ्तार, 1.20 करोड़ की सामग्री जब्त
इस प्रकरण में थाना गंज में अपराध क्रमांक 110/2026 दर्ज किया गया था। पुलिस ने छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 112(2) के तहत कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, मामले में मुख्य आरोपी सहित अब तक कुल 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा पूर्व में लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपये मूल्य की सामग्री और वाहन जब्त किए गए थे।

1.42 करोड़ की संपत्तियों पर कुर्की का आदेश
मामले की वित्तीय जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की संपत्तियों और बैंक लेनदेन की जानकारी जुटाई। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने न्यायालय में संपत्ति कुर्की का आवेदन प्रस्तुत किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर ने विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक 1353/2026 में 16 अक्टूबर को लगभग 1.42 करोड़ रुपये की संपत्तियों की कुर्की का आदेश दिया।

इन संपत्तियों पर होगी कार्रवाई
संपत्ति का विवरण कीमत
महासमुंद के ग्राम अरंड में कृषि भूमि ₹1.78 लाख
रायपुर के देवपुरी में भूखंड ₹23 लाख
रायपुर के जोरा पारा में भूखंड ₹2.50 लाख
महाराष्ट्र के अंबरनाथ में व्यावसायिक दुकान ₹74 लाख
बैंक ऑफ इंडिया में एफडी की रकम ₹40.50 लाख
कुल ₹1.4178 करोड़
पुलिस ने इन संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य लगभग 1 करोड़ 42 लाख रुपये बताया है।

जमीन और बैंक की रकम के हस्तांतरण पर रोक
न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने संबंधित राजस्व अधिकारियों, पंजीयन कार्यालयों और बैंक प्रबंधन को पत्र जारी किए हैं। इन पत्रों के माध्यम से संपत्तियों के हस्तांतरण और बैंक में जमा धनराशि के अंतरण पर रोक लगाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा संबंधित जिलों के कलेक्टरों को भी आगामी वैधानिक कार्रवाई के लिए पत्र भेजे गए हैं।

अपराध से अर्जित संपत्तियों पर पुलिस का शिकंजा
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि संगठित अपराधों के खिलाफ कार्रवाई केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी। पुलिस अपराध से अर्जित संपत्तियों, अवैध धनराशि और आर्थिक नेटवर्क की भी जांच कर रही है। कमिश्नरेट के अनुसार, संगठित अपराधों से मिलने वाले आर्थिक लाभ को समाप्त करना पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से अन्य गंभीर और संगठित अपराधों में भी वित्तीय जांच के आधार पर संपत्ति कुर्की की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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