जशपुर। जिला शिक्षा अधिकारी जे के प्रसाद ने बगीचा विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला लोरो की प्रधान पाठक नीलिमा सुषमा एक्का को निलंबित किया बगीचा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,से प्राप्त जानकारी के अनुसार बगीचा दिनांक 10.02.2023 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार नीलिमा सुषमा एक्का, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला लोरो, विकासखंड बगीचा जिला- जशपुर (छ.ग.) द्वारा दिनांक 21.01.2023 से दिनांक 25.01.2023 तक, दिनांक 02.02.2023 से 03.02.2025 तक एवं 06.02.2023 से अद्यपर्यन्त लगातार बिना पूर्व सूचना /आवेदन पत्र अथवा अवकाश स्वीकृत कराये बगैर विद्यालय से अनुपस्थित पाये गये है।
संबंधित द्वारा विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते हैं व विद्यालय आने पर मद्यपान के नशे में उपस्थित होते हैं। ग्रामवासियों एवं प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित द्वारा उक्त प्रकार के कृत्य किया जाना प्रथम दृष्टया सही पाया गया है। संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के सर्वधा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है अतएव नीलिमा सुषमा एक्का प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला लोरो, विकासखंड बगीचा जिला- जशपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.) नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। (यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।)