छत्तीसगढ़

महासमुंद : शासकीय भूमि व्यवस्थापन के तहत दिया जा रहा है भूमि स्वामी हक

Admin2
24 March 2021 8:51 AM GMT
महासमुंद : शासकीय भूमि व्यवस्थापन के तहत दिया जा रहा है भूमि स्वामी हक
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राज्य शासन द्वारा नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्ग फूट तक अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया हैै। योजनांतर्गत 20 अगस्त 2017 के पूर्व की अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन के लिए हितग्राही अपना आवेदन संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत कर सकते हैं। इस कड़ी में महासमुंद जिले के निवासी श्री राकेश कुमार जैन इस योजना से लाभान्वित हुए है। उन्हें नगरीय क्षेत्रों में शासकी भू-खण्ड का भू-स्वामी हक निर्धारित प्रक्रिया के तहत राजस्व अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर भू-स्वामी हक में व्यवस्थापन, बंटन, बिलेख प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। श्री जैन और उनके परिवार ने राज्य शासन के नये प्रावधानों के तहत भू-स्वामी हक मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए छत्तीसगढ़ शासन का आभार व्यक्त किया है।

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