छत्तीसगढ़

मजिस्ट्रेट ने नाबालिग बेटे को बाइक देने के लिए पिता को माना दोषी, लगाया पांच हजार का जुर्माना

HARRY
19 Aug 2021 11:14 AM GMT
मजिस्ट्रेट ने नाबालिग बेटे को बाइक देने के लिए पिता को माना दोषी, लगाया पांच हजार का जुर्माना
x
छत्तीसगढ़

बिलासपुर। अब नाबालिग लड़के-लड़कियां बाइक व स्कूटी चलाते पकड़े जाएंगे तो उनके अलावा उनके पिता के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस ने ऐसे ही एक मामले में बालक व उसके पिता के खिलाफ पहली बार कार्रवाई की है। कोर्ट ने बालक के पिता को पांच हजार स्र्पये अर्थदंड दिया है। प्रकरण में बालक के खिलाफ भी बाल न्यायालय में मामला पेश किया जाएगा। एसपी दीपक झा ने पिछले दिनों यातायात पुलिस की समीक्षा बैठक ली थी। इस दौरान उन्होंने नाबालिग बालक-बालिकाओं के द्वारा वाहन चलाने पर सख्ती से प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। 17 अगस्त को यातायात पुलिस ने पुराना बस स्टैंड के पास 16 वर्षीय किशोर को बाइक में फर्राटे मारते पकड़ लिया। प्रकरण में एडिशनल एसपी ट्रैफिक रोहित बघेल ने नाबालिग के साथ ही उसके अभिभावक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए।

इस दौरान पंचनामा कार्रवाई के बाद पुलिस ने बालक के साथ ही उसके पिता के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए कोर्ट प्रकरण तैयार किया। बुधवार को इस मामले में पुलिस ने इस्तगाशा पेश किया। इस दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जानबूझकर नाबालिग को बाइक देने के लिए पिता को दोषी माना है। कोर्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5/18 के तहत पिता को पांच हजार स्र्पये अर्थदंड दिया है। एएसपी बघेल ने बताया कि इस प्रकरण में 16 वर्षीय किशोर के खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट के प्रविधान के अनुसार बाल न्यायालय में इस्तागाशा पेश करेगी।


Next Story