रायपुर। प्रदेश के अधिकांश जिलों में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य शासन के निर्देशानुसार लॉक डाउन लगा हुआ है।इस दौरान बिजली बिल काउंटर एवं एटीपी मशीनों के बंद रहने के कारण बिजली बिल भुगतान यथा समय करना उपभोक्ताओं के लिए सम्भव नहीं हो पाया। इसे दृष्टिगत रखते निम्नदाब उपभोक्ताओं के हित में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि विद्युत देयक में निर्धारितअंतिम तिथि तक बिल भुगतान नहीं कर पाने वाले निम्न दाब उपभोक्ताओं को अधिभार (सरचार्ज) से पूरी छूट दी जाएगी।उक्त जानकारी मुख्य अभियंता (राजस्व )श्री वी के गुप्ता द्वारा दी गयी है।
श्री गुप्ता ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के इस कठिन समय में जिन उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग संभव नहीँ थी ,वहां उन्हें औसत बिल युक्तियुक्त तरीके से जारी किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को सामान्य बिल की राशि के समतुल्य ही बिल जारी हुआ है।लॉक डाउन में छूट की दशा में पावर कम्पनी के सभी ए टी पी मशीन तथा मेनुअल कॉउंटर में पुनः सामान्य दिनों की तरह बिल भुगतान की प्रक्रिया चालू होगी तब उपभोक्तागण अपना बिजली बिल बिना अधिभार के अर्थात (सरचार्ज)जमा भी कर सकेंगे। साथ ही उपभोक्ताओं द्वारा औसत आधार पर बने बिल राशि का कम ज्यादा भुगतान करने की स्थिति में वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर बने बिल में समायोजन किया जाएगा।