छत्तीसगढ़

प्यार और झूठ पड़ा भारी ,धारा-376(2)(ढ) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को भेजा जेल

Rani Sahu
7 Feb 2022 3:46 PM GMT
प्यार और झूठ पड़ा भारी ,धारा-376(2)(ढ) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को भेजा जेल
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फाइल फोटो 

शादी से करता रहा इंकार

जनता से रिस्ता वेबडेसक: बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय के एक छात्र को गिरफ्तार किया है. आरोपी युवक पर यूनिवर्सिटी की ही एक छात्रा से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है. छात्रा की शिकायत पर दुष्कर्म का मुकदमा आरोपी के खिलाफ दर्ज किया गया है. आरोपी का नाम अभिषेक त्रिपाठी उम्र 21 वर्ष है. आरोपी किराये के मकान में रिवर व्यू कॉलोनी में रहता था. घटना के बाद वो अपने मूल निवास उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही नेहरू नगर से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.बिलासपुर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 5 फरवरी को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत के मुताबिक लड़की की पहचान अक्टूबर 2021 में अभिषेक त्रिपाठी से गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान हुई थी. अभिषेक त्रिपाठी रिवर व्यू कालोनी में किराये के मकान में रहता था. दोनों के मध्य प्रेम संबंध हो गया. इस दौरान अभिषेक त्रिपाठी द्वारा पीड़िता को शादी करने का वादा कर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहा, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई. जब पीड़िता आरोपी को शादी करने के लिए बोली तो आरोपी शादी करने से इंकार किया और पीड़िता का गर्भपात करा दिया.

शिकायत के मुताबिक पीड़िता द्वारा बार-बार आरोपी अभिषेक त्रिपाठी को शादी करने के लिए कहा गया, लेकिन आरोपी द्वारा शादी करने से इंकार ही किया गया. फिर अचानक ही आरोपी ने संपर्क बंद कर दिया और कहीं भाग गया. इसके बाद पीड़िता द्वारा थाना कोनी में लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई. इसके बाद थाना कोनी में आरोपी अभिषेक त्रिपाठी के विरुद्ध धारा-376(2)(ढ) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गंभीर अपराध की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों की दी गई. आरोपी अभिषेक त्रिपाठी की लगातार पतासाजी की जा रही थी, जिसे नेहरु चौक, बिलासपुर के पास घेराबंदी कर बीते रविवार को पकड़ा गया.

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