छत्तीसगढ़/धमतरी। वैश्विक महामारी कोरोना से जिले के नागरिकों को बचाने और शासन द्वारा समय- समय पर जारी आवश्यक निर्देशों के परिपालन में आगामी 12 जुलाई को रथयात्रा नहीं निकाली जाएगी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमतरी ने बताया कि धमतरी शहर में आयोजित की जाने वाली रथयात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के सम्मिलित होने की संभावना बनी रहती है। साथ ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पी.एस.एल्मा द्वारा जिले में धारा 144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सह पठित एपीडेमिक डिसीस एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 अभी भी प्रभावशील है। इसके मद्देनजर रथयात्रा निकालने की अनुमति देना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट द्वारा चाही गई अन्य कार्यक्रमों की अनुमति जैसे मंदिर परिसर में पूजा-प्रतिष्ठान, प्रसाद एवं काढ़ा वितरण तथा महाआरती की अनुमति निर्धारित तिथि एवं समय के लिए दिया गया है। उक्त सभी आयोजन के समय श्री जगदीश मंदिर ट्रस्ट द्वारा कोरोना गाइडलाइन जैसे-मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का पालन करना अनिवार्य होगा।
गौरतलब है कि श्री जगदीश मंदिर ट्रस्ट द्वारा भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा का आयोजन एवं उसके पूर्व होने वाले कार्यक्रम जैसे भगवान का स्नान, काढ़ा वितरण इत्यादि की अनुमति लेने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति के साथ आहूत बैठक में बताया गया कि जिले में अभी भी 15-20 कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिल रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में गत दो-तीन दिनों से कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या दुगुनी हो गई तथा दक्षिण सीमावर्ती जिलों से कोरोना की नई डेल्टा वेरिएंट संक्रमण की आशंका बनी हुई है। इसके मद्देनजर आगामी 12 जुलाई को रथयात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।