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छत्तीसगढ़
Raipur रायपुर। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े लंबित ई-चालानों के निपटारे के लिए 9 मई को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में वाहन चालकों को अपने चालान कम राशि पर या कई मामलों में राहत के साथ निपटाने का अवसर मिलेगा।
यातायात पुलिस के अनुसार, पेंडिंग ई-चालानों के निराकरण के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 7 मई 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक वाहन मालिक रात 8 बजे तक रायपुर स्थित कालीबाड़ी यातायात मुख्यालय में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। निर्धारित समय के बाद किसी भी प्रकार का पंजीयन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जो वाहन मालिक तय समय सीमा में पंजीकरण नहीं कराएंगे, उनके खिलाफ आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वाहन जब्ती की प्रक्रिया भी शामिल हो सकती है। लोक अदालत में सामान्य ट्रैफिक उल्लंघनों से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाती है। इनमें बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट न लगाना, गलत पार्किंग, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, प्रदूषण प्रमाणपत्र न होना और इंश्योरेंस खत्म होना जैसे मामले शामिल हैं।
हालांकि, गंभीर मामलों जैसे नशे में वाहन चलाना, हिट एंड रन और अन्य आपराधिक श्रेणी के उल्लंघनों पर लोक अदालत में राहत नहीं दी जाती। यह अवसर उन वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनके चालान लंबे समय से लंबित हैं और वे उसे निपटाना चाहते हैं।
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