स्वयं का व्यवसाय एवं स्वरोजगार स्थापित करने उपलब्ध कराया जाएगा ऋण
धमतरी। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति धमतरी द्वारा वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों हेतु स्वयं का व्यवसाय और स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए पात्र आवेदकों से निर्धारित प्रारूप में 30 जून तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने बताया कि पैसेंजर व्हीकल, स्व सहायता समूह (कृषि क्षेत्र में) और ट्रेक्टर ट्रॉली योजना के तहत ऋण प्रदाय किया जाएगा।
उक्त योजनाओं में ऋण लेने के इच्छुक आवेदक कलेक्टोरेट परिसर के कक्ष क्रमांक 48 में स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से आवेदन का प्रारूप प्राप्त कर स्पष्ट रूप से पूरी तरह भर कर नियत तिथि तक जमा कर सकते हैं। विकासखण्ड नगरी के आवेदक प्रबंधक, अंत्यावसायी उद्यमी प्रशिक्षण केन्द्र, पुराना सिविल कोर्ट के सामने नगरी से आवेदन प्रारूप प्राप्त कर वहीं जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो, जाति, निवास, आय, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, राशनकार्ड और बैंक खाता जमा करना होगा।