एक ही संपत्ति के नाम पर कई बैंकों से लिया लोन, दो आरोपी गिरफ्तार
रायपुर। एक ही संपत्ति के नाम पर अलग-अलग बैंकों से ऋण प्राप्त कर लाखों रूपये की ठगी करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक तोषण कुमार मण्डलोई ने थाना गुढ़ियारी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक में शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ है। प्रार्थी के बैंक में आवेदक देवेन्द्र देवांगन पिता चकरों लाल देवांगन एवं उनकी पत्नी प्रीति कड़व पति देवेन्द्र देवांगन द्वारा आवास ऋण खाता क्र. 77077042644 के माध्यम से रु 55,00,000/- (रु पचपन लाख मात्र) स्वीकृत कराकर 40,00000/- रूपये दिनांक 13.01.2021 को आवास ऋण लिया गया था। आवास ऋण का उद्देश्य आवासीय भूखंड खरीद कर उसमे रिहायसी आवास निर्माण करने हेतु लिया गया था। आवासीय भूखंड का विक्रय विलेख निष्पादन विक्रेता एम. ए. नईम पिता स्व. अब्दुल अजीम के पक्ष में मुख्तार ग्रहीता अभिषेक राउत पिता मनोरंजन कुमार राउत द्वारा क्रेता श्री देवेन्द्र देवांगन पिता चकरो लाल देवांगन के पक्ष में विक्रय विलेख दिनांक 19.01.2021 को उपपंजीयक कार्यालय रायपुर में निष्पादित किया गया है। विक्रय विलेख में भूखंड आवासीय परिवर्तित भूमि जिसका खसरा नंबर 49/8 का भाग, जिसका रकबा 3000 (तीन हजार) वर्ग फुट मौजा गुढ़ियारी, प.ह.नं. 107/37, रा.नि.म. रायपुर 01, जो कि नगर निगम क्षेत्र वार्ड क्र. 08, नेताजी कन्हैयालाल वार्ड रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) में स्थित है। नामांतरण पश्चात फार्म बी-1 में मौजा गुढ़ियारी प.ह.न. 00049, रा.नि.म. रायपुर 04 गुढ़ियारी, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.), भूस्वामी देवेन्द्र देवांगन खसरा क्र. 49/9, क्षेत्रफल 0.0279 हेक्टेयर (3000 वर्ग फुट) इसके बाद फिर से एम. ए. नईम ने आम मुख्तयार अभिषेक राउत के माध्यम से पुनः स्वत्त विलेख में दर्शित खसरा नंबर 49/8 जिसका कुल रकबा 5146 वर्ग फुट था, में से कुछ भाग 3000 वर्ग फुट देवेन्द्र देवांगन को दिनांक 19.02.2021 को पुनः बेचा गया।
जबकि उक्त रिकार्ड अनुसार रकबा 2146 वर्ग फिट ही बचा था तथा प्राप्त जानकारी अनुसार देवेन्द्र देवांगन द्वारा उपरोक्त खरीदी हेतु राम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड रायपुर से भी 31,20,000/- रूपये का आवास ऋण प्राप्त किया गया है। इस प्रकार क्रेता-विक्रेता ने योजना बनाकर एक ही सम्पत्ति का दो-दो बार विक्रय विलेख निष्पादित कर बैंक से धोखाधड़ी पूर्वक ऋण प्राप्त किया है। जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि प्रकरण में प्रदत्त प्रतिभूति तथा मूल्यांकन रिपोर्ट में दिए गए सम्पत्ति में अंतर है। प्रकरण में प्रदत्त प्रतिभूति मौजा गुढ़ियारी, जिसका खसरा नंबर 49/8 का भाग है, जबकि मुल्यांकन रिपोर्ट में दर्शित सम्पत्ति का मौजा गोंदवारा जिसका खसरा नंबर 652/15 व 652/14 है। इससे ऐसा जानकारी मिला है कि, क्रेता और विक्रेता एवं उनके सहयोगियों ने जानबूझकर योजना बनाकर धोखाधड़ी पूर्वक बैंक तथा मूल्यांकनकर्ता को दूसरी सम्पत्ति दिखाकर ऋण प्राप्त किया है। मौजा गुढ़ियारी के रेवेन्यु इंस्पेक्टर श्री नागेन्द्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार मौजा गुढ़ियारी, जिसका खसरा नंबर 49/8 का भाग के प्रदत्त मौका चौहद्दी अनुसार ऐसा कोई जमीन उपलब्ध ही नहीं है, इससे ऐसा जानकारी प्राप्त होता है कि क्रेता और विक्रेता एवं उनके सहयोगियों ने योजना बनाकर एक ही सम्पत्ति (जो वास्तविकता में है ही नहीं) का दो-दो बार विक्रय विलेख निष्पादित कर छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक से 40,00,000/- रूपये एवं श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड रायपुर से 31,20,000/- रूपये कुल 71,20,000/- रूपये धोखाधड़ी पूर्वक ऋण प्राप्त कर ठगी किया गया है। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना गुढ़ियारी में अपराध क्रमांक 305/23 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी गुढ़ियारी के नेतृत्व में थाना गुढ़ियारी पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ करते हुए आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी मोह0 अब्दुल नईम को मौदहापारा रायपुर से तथा आरोपी देवेंद्र देवांगन को जगदलपुर बस्तर से पकड़ा गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी फरार है जिनकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है।
गिरफ्तार आरोपी
01. मोह. अब्दुल नईम पिता स्व अब्दुल अजीम उम्र 51 साल निवासी गली नंबर 06 दरगाह के सामने वाला रोड मौदहापारा थाना मौदहापारा रायपुर।
02. देवेंद्र देवांगन पिता चकरो लाल देवांगन आयु 40 साल निवासी धनीराम गली पथरागुड़ा थाना कोतवाली जगदलपुर जिला बस्तर।