छत्तीसगढ़

शराब परिवहन: CG हाईकोर्ट ने 2 फर्मों को जारी किया नोटिस

Nilmani Pal
4 July 2024 3:30 AM GMT
शराब परिवहन: CG हाईकोर्ट ने 2 फर्मों को जारी किया नोटिस
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रायपुर/बिलासपुर Raipur/Bilaspur। शराब परिवहन Wine Transportation के मामले में नियमों का उल्लंघन करने वाली फर्मों का टेंडर निरस्त नहीं करने और उनमें से एक को टेंडर देने के खिलाफ बोली में दूसरे नंबर पर आए फर्म की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

chhattisgarh news सिंह एंड कंपनी के प्रोपाइटर रणधीर कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड ने प्रदेश को 12 जोन में बांटकर शराब परिवहन के लिए टेंडर निकाला था। सभी जोन के लिए अलग-अलग टेंडर भरना था। एक आवेदक अलग-अलग जोन के लिए टेंडर भर सकता है लेकिन उसे केवल किसी भी दो जोन में परिवहन लिए पात्र माना जाएगा। प्रावधान यह किया गया था कि यदि एक ही परिवार के लोग अलग-अलग नाम या फर्म के नाम से टेंडर भरते हैं तो उनके दोनों टेंडर निरस्त कर दिए जायेंगे। याचिकाकर्ता ने जोन एक, जोन चार व जोन 6 के लिए टेंडर भरा। इधर साईंराम इंटरप्राइजेज ने भी इन्हीं तीन जोन के लिए टेंडर भरा। मगर साईं उद्योग नाम की अलग फर्म ने जोन 5 के लिए टेंडर फार्म जमा किया। श्री साईं राम इंटरप्राइजेज और साईं उद्योग एक ही परिवार के हैं। याचिका में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में नियमानुसार साईं राम और साईं उद्योग दोनों के ही सभी टेंडर फॉर्म निरस्त किए जाने चाहिए। मगर, सिर्फ साईं उद्योग का टेंडर फार्म निरस्त किया गया और श्री साईराम इंटरप्राइज को जोन एक और जोन 6 की निविदा अवार्ड कर दी गई। याचिकाकर्ता जोन 1 और जोन 6 दोनों ही जगह पर दूसरे स्थान पर पात्र था। नियम के मुताबिक उसे दोनों टेंडर मिलने चाहिए थे, क्योंकि श्रीराम इंटरप्राइजेज का टेंडर भी नियम के अनुसार निरस्त होना था। chhattisgarh

हाईकोर्ट में जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने सुनवाई करते हुए प्रतिवादी छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक और उप महा प्रबंधक, मेसर्स श्री साईं राम एंटरप्राइजेज और मेसर्स साई उद्योग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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