छत्तीसगढ़
शराब तस्करी का भंडाफोड़, 25 पेटी गोवा व्हिस्की के साथ दो आरोपी गिरफ्तार
Shantanu Roy
10 Aug 2026 6:19 PM IST

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Khairagarh. खैरागढ़। केसीजी पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्यप्रदेश निर्मित अंग्रेजी शराब की 25 पेटी बरामद की है। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान बोलेरो वाहन को रोककर उसमें रखी गोवा व्हिस्की शराब जब्त की। कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार जब्त शराब की मात्रा 225 बल्क लीटर है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.50 लाख रुपये बताई गई है। यह कार्रवाई थाना गातापार पुलिस द्वारा की गई। पुलिस को शराब की अवैध तस्करी की सूचना मिलने के बाद इलाके में नाकेबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान संदिग्ध बोलेरो वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन में मध्यप्रदेश निर्मित गोवा व्हिस्की अंग्रेजी शराब की 25 पेटियां मिलीं। शराब के संबंध में आरोपियों से वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।
पुलिस ने शराब को जब्त करते हुए बोलेरो वाहन को भी अपने कब्जे में लिया। जब्त शराब की कीमत करीब 1,50,000 रुपये बताई गई है, जबकि बोलेरो वाहन की अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपये है। इसके अलावा आरोपियों के कब्जे से तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 12 हजार रुपये बताई गई है। इस तरह पुलिस द्वारा जब्त किए गए पूरे सामान की कुल अनुमानित कीमत 6 लाख 62 हजार रुपये आंकी गई है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान पकड़े गए आरोपियों की पहचान अंकित कुमार नामदेव और सुभम सरकार के रूप में हुई है। अंकित कुमार नामदेव की उम्र 35 वर्ष है और वह कोण्डागांव जिले के कोण्डागांव थाना क्षेत्र के बीएनके दण्डकारण्य वार्ड कॉलोनी वार्ड का निवासी बताया गया है। वहीं दूसरे आरोपी सुभम सरकार की उम्र 30 वर्ष है और वह भी कोण्डागांव के इसी क्षेत्र का रहने वाला बताया गया है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर शराब की तस्करी से जुड़े अन्य पहलुओं के संबंध में पूछताछ की। प्रारंभिक कार्रवाई में यह सामने आया कि शराब मध्यप्रदेश निर्मित है और उसे वाहन के माध्यम से ले जाया जा रहा था। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि शराब कहां से लाई गई थी और इसे कहां खपाने की तैयारी थी। अवैध शराब परिवहन के मामले में थाना गातापार पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना गातापार में अपराध क्रमांक 46/2026 दर्ज किया गया है। मामले में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत विधिवत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों से दूसरे राज्यों की शराब लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिशों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा नाकेबंदी और वाहन जांच की जा रही है। इसी क्रम में गातापार थाना पुलिस को यह सफलता मिली। शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के दौरान वाहन की भी जांच की गई। बोलेरो में शराब की पेटियां रखकर ले जाई जा रही थीं। पुलिस ने शराब के साथ वाहन और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। जब्ती की कार्रवाई के बाद पूरे मामले को आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई है।
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