धमतरी। जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण की बढ़ती स्थिति को दृष्टिगत करते हुए इससे बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जयप्रकाश मौर्य सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने तथा मास्क धारण नहीं करने वालों पर 500 रूपए के अर्थदण्ड का प्रावधान किया है। आदेश के अनुसार सभी मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मी मास्क, सैनिटाइजर तथा कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों का पालन करेंगे। जो ग्राहक मास्क पहनकर नहीं आएगा उसे मदिरा का विक्रय नहीं किया जाएगा, साथ ही उससे 500 रूपए का अर्थदण्ड भी वसूला जाएगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने यह भी आदेशित किया है कि शराब खरीदते समय सामाजिक दूरी का पालन कठोरता से कराया जाए और इसकी जिम्मेदारी दुकान संचालक की होगी। इसके अलावा समय-समय पर लाॅउड स्पीकर के माध्यम से मुनादी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। शराब दुकान के आसपास एक किलोमीटर की परिधि में चखना आदि बेचने की अनुमति नहीं रहेगी और न ही शराब दुकान के आसपास शराब पीने की अनुमति रहेगी। सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ग्राहक घर पर ही मदिरापान करेंगे। उन्होंने आदेश में यह भी कहा है कि जिले में संचालित सभी मदिरा दुकानें सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक ही खुलेंगी। उक्त आदेश आगामी पांच अप्रैल से 13 अप्रैल तक लागू रहेगा।