छत्तीसगढ़

19 अप्रैल और 4 जून को बंद रहेगी शराब दुकान

Nilmani Pal
12 April 2024 12:56 PM GMT
19 अप्रैल और 4 जून को बंद रहेगी शराब दुकान
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छग

नारायणपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के समस्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों हेतु लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम के तहत् छत्तीसगढ़ राज्य में मतदान 03 चरणों में सम्पन्न कराया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण के अंतर्गत 10-बस्तर (अ.ज.जा.) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान तिथि 19 अप्रैल 2024 को नियत की गई है।

इस हेतु जिले में 19 अपै्रल को निर्वाचन के दौरान शराब की बिक्री इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया गया है। लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना तिथि 04 जून 2024 (मंगलवार) के दिन संबंधित मतगणना स्थल क्षेत्र की समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों रेस्टॉरेन्ट-बार होटल-बार क्लब जैसे समस्त दुकानों को को मतगणना दिवस पर बंद रखने हेतु छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप-धारा (01) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 10-बस्तर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 84 नारायणपुर अन्तर्गत 19 अप्रैल 2024 एवं 04 जून 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।

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