छत्तीसगढ़
सीमा के 5 किलोमीटर की परिधि अंतर्गत संचालित मदिरा दुकाने रहेंगी बंद
Shantanu Roy
16 May 2024 7:37 PM IST

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छग
रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमावर्ती राज्य ओड़ीसा के विधानसभा/लोकसभा निर्वाचन-2024 के घोषित कार्यक्रम अनुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व 18 मई 2024 को सायंकाल 5 बजे से लेकर 20 मई 2024 को मतदान समाप्ति तक रायगढ़ जिले की सीमा के 5 किलोमीटर की परिधि में संचालित देशी मदिरा दुकानों (सी.एस.-2 घघ), कंपोजिट मदिरा दुकानों (सीएस-2 घघ कंपोजिट) तथा विदेशी मदिरा दुकानों (एफ.एल.-1 घघ)को पूर्णत: बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। जिसमें देशी मदिरा दुकान जामगांव, विदेशी मदिरा दुकान जामगांव तथा कम्पोजिट मदिरा दुकान टपरंगा (धौराभांठा) एवं रेंगालपाली शामिल है। उक्त शुष्क दिवस में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
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