छत्तीसगढ़

शराब दुकानें आज बंद

Nilmani Pal
15 Feb 2025 8:26 AM IST
शराब दुकानें आज बंद
x
छग

महासमुंद। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के दौरान कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत मदिरा दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

आदेश के अनुसार, मतदान के प्रथम चरण के लिए 15 फरवरी 2025 की दोपहर 03ः00 बजे से 17 फरवरी को मतगणना समाप्ति तक जनपद पंचायत क्षेत्र बसना एवं सरायपाली, द्वितीय चरण के लिए 18 फरवरी 2025 की दोपहर 03ः00 बजे से 20 फरवरी को मतगणना समाप्ति तक जनपद पंचायत क्षेत्र पिथौरा एवं बागबाहरा तथा तृतीय चरण के लिए 21 फरवरी 2025 की दोपहर 03ः00 बजे से 23 फरवरी को मतगणना समाप्ति तक जनपद पंचायत क्षेत्र महासमुंद में संपूर्ण दिवस के लिए ’शुष्क दिवस’ घोषित किया गया है।

इस दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में एवं निर्वाचन क्षेत्र से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित देशी/विदेशी/कम्पोजिट एवं प्रीमियम मदिरा दुकानों, देशी अहाता, विदेशी अहाता, कम्पोजिट अहाता, मद्य भाण्डागार महासमुन्द तथा एफ.एल.-3 रेस्ट्रोरेंट बार, होटल, क्लब आदि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

Next Story