बालोद। अवैध रूप से शराब, गांजा की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के मार्गदर्शन में थाना स्तर पर एक विशेष टीम तैयार किया गया. इसी कड़ी में पुलिस को सूचना मिली कि संजय नंगर, आमापारा बालोद के पास अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहा है. जिस सूचना पर अलग-अलग टीम बनाकर घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा गया.
आरोपियों के नाम
01. मुरलीधर साहू पिता गणेश राम उम्र 58 साल सा. संजय नगर बालोद थाना व जिला बालोद जिसके कब्जे से देशी प्लेन शराब कुल 19 नग देशी प्लेन शराब कुल जुमला 3.420 ब्लक ली. कीमती 1520 रू. एवं बिक्री रकम 410 रू. बरामद कर अप.क्र 414 / 23 धारा 34 ( 1 ) क (ख) आबकारी एक्ट कायम किया गया है।
02. राजेन्द्र ठाकुर पिता स्व. उमेश ठाकुर उम्र 38 साल सा. आमापारा बालोद थाना व जिला बालोद जिसके कब्जे से देशी प्लेन शराब कुल 30 पौवा देशी प्लेन शराब 5.400 बलक लीटर कीमती 2400 रू. व स्कुटी बिना नम्बर कीमती 20,000रू जुमला कीमती 22,400 रू. बरामद कर अप.क्र 416 / 23 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम किया गया है।
03. नासिर खान पिता मुजीब खान उम्र 19 साल सा. पाण्डे पारा बालोद थाना व जिला बालोद जिसके कब्जे से 13 पौवा देशी शराब 2.340 बल्क लीटर कीमती 1040 रू. 07 पौवा अंग्रेजी शराब जम्मू विस्की 1.260 बल्क लीटर कीमती 840रू. बिक्की रकम 190 रू. जुमला कीमती 2070 रू. बरामद कर अप. क 417 / 23 धारा 34 ( 1 ) क ( ख ) आबकारी एक्ट कायम किया गया है।
04. नासिर खान पिता मुजीब खान उम्र 19 साल सा. पाण्डे पारा बालोद थाना व जिला बालोद जिसके कब्जे से देशी प्लेन शराब कुल 31 पौवा अंग्रेजी शराब जम्मू विस्की 5.580 बल्क लीटर कीमती 3720 रू. मो.सा. सी. जी. 19 बी. सी. 0166 कीमती 20,000 रू. जुमला कीमती 23,720रू बरामद कर अप क 419 / 23 धारा 34 ( 2 ) आबकारी एक्ट कायम किया गया है।
05. अमन शेख पिता शरीफ शेख उम्र 20 साल सा. जवाहर पारा बालोद थाना व जिला बालोद जिसके कब्जे से देशी प्लेन शराब कुल 20 पौवा देशी शराब 3.600 बल्क लीटर कीमती 1600 रू. बिक्री रकम 160 रू. जुमला कीमती 1760 रू. कर अप.क्र 420/ 23 धारा 34 ( 1 ) क ( ख ) आबकारी एक्ट कायम किया गया है।
06. शाहिल खान पिता शफी खान उम्र 23 साल सा. जवाहर पारा बालोद थाना व जिला बालोद जिसके कब्जे से देशी प्लेन शराब कुल 53 नग देशी प्लेन शराब कुल जुमला 9.540 ब्लक ली. कीमती 4240 रू. बरामद कर अप.क्र 421/23 धारा 34 ( 1 ) क ( ख ) आबकारी एक्ट कायम किया गया है।