छत्तीसगढ़

मगरलोड और नगरी क्षेत्र के शराब कोचिए पकड़ाए

Nilmani Pal
4 April 2024 11:35 AM GMT
मगरलोड और नगरी क्षेत्र के शराब कोचिए पकड़ाए
x
धमतरी। पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय के निर्देशन में अगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना क्षेत्रों में अशांति फैलाने वाले एंव असामाजिक गतिविधियों व जुआ सट्टा एवं अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिये थे। जिस पर थाना मगरलोड एवं थाना नगरी द्वारा ग्राम कमईपुर एवं डोंगरडुला में अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही
की गई

(01) आरोपी-: सहानु राम गोड़ पिता स्व.लक्ष्मण गोड़ उम्र 45 वर्ष निवासी कमईपुर,थाना मगरलोड द्वारा अवैध रुप से कच्ची महुआ शराब बिक्री करते पकड़ा गया।

जब्ती-: 8 लीटर महुआ शराब किमती 1600/-रुपये जब्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना मगरलोड में अप.क्र.125/24 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई।

(02) आरोपी महादेव गोड़ पिता स्व.लक्ष्मण गोड़ उम्र 41 वर्ष निवासी कमईपुर,थाना मगरलोड द्वारा अवैध रुप से कच्ची महुआ शराब बिक्री करते पकड़ा गया।

जब्ती-: 7 लीटर महुआ शराब किमती 1400/-रुपये जब्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना मगरलोड में अप.क्र.126/24 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई।

थाना नगरी द्वारा की गई कार्यवाही

आरोपी-: कृपा राम मरकाम पिता मंगलराम मरकाम उम्र 37 वर्ष निवासी डोंगरडुला,थाना नगरी द्वारा अवैध रुप से कच्ची महुआ शराब बिक्री करते पकड़ा गया।

जब्ती-: 4 लीटर महुआ शराब किमती 800/-रुपये एवं बिक्री रकम 200/- रुपये जुमला 1000/- जब्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना नगरी में अप.क्र.29/24 धारा 34 (A) आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई।

कुल जब्ती 19 लीटर कच्ची महुआ शराब जुमला कीमती 3800/- रूपये,बिक्री रकम 200/- रूपये जुमला 4000/- रूपये जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत धारा 34(2),34(A) के तहत वैधानिक कार्यवाही किया गया है।

Next Story