छत्तीसगढ़

महिला की हत्या मामलें में आरोपियों को मिली उम्रकैद की सजा

Shantanu Roy
22 Feb 2023 2:14 PM GMT
महिला की हत्या मामलें में आरोपियों को मिली उम्रकैद की सजा
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छग
पेंड्रा। पैसे की मांग और जमीन बेचने से इंकार करने पर नानी की हत्या करने केे मामले सहित दूसरे मामले में पत्नी के साथ बात करते देखने के बाद नशे में हुए विवाद के बाद हत्या करने के दो अलग-अलग मामले में एडीजे कोर्ट ने दोनों आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पहला मामला गौरेला में 10 सितंबर 2020 की है, जब बुजुर्ग महिला ललियाबाई काशीपुरी रहस्यमय तरीके से गायब हुई थी उसकी लाश दस दिन बाद कंकाल के रूप में रेंजराभार के रतनजोत प्लांट में रतनजोत के पौधों से ढंकी हुई मिली थी। ललियाबाई के घर में ही आरोपित राजकुमार उर्फ अमृतलाल काशीपुरी रहता था और शराब के लिए पैसों की मांग करने के अलावा ललियाबाई की जमीन को बेचने के लिए दबाव बनाते रहता था। घटना के पहले भी आरोपित ने नानी को पास के नदी में फेंकने की योजना भी बनाई थी पर वहां लोगों के मौजूद होने के कारण नाकाम रहा। वहीं शराब के लिए पैसे मांगने को लेकर कई बार नानी के साथ आरोपित का विवाद भी हुआ। घटना के दिन नानी को राशन दिलाने के नाम पर आरोपित अपने साथ साइकिल में नानी को ले गया और गड्ढे में गिराकर गला दबाकर हत्या कर दिया। लाश छिपाने के लिए रतनजोत के पौधे काटकर लाश के ऊपर ढंक दिया था। घटना के दिन से आरोपित भी घर से गायब था और लाश मिलने के बाद गौरेला पुलिस ने आरोपित राजकुमार उर्फ अमृतलाल को भी गिरफ्तार कर लिया था।
इस मामले मे फैसला सुनाते हुए एडीजे गौरेला किरण थवाईत ने आरोपी को भादवि की धारा 302 के तहत उम्रकैद और धारा 201 के तहत पांच साल की सश्रम कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नागाईच ने किया। वहीं दूसरे मामले में पत्नी से बात करते हुए देखकर आक्रोशित आदतन शराबी पति के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर लाश तालाब में छिपाने वाले आरोपित को एडीजे गौरेला कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला 20 फरवरी 2021 को गौरेला थाना के कोरजा गांव की है। जहां ईटा भठ्ठा में काम करने वाले अजय कौल की लाश गांव के तालाब में मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन तोड़कर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। इस मामले में खुलासा हुआ था कि गांव में दिलीप सोनी के ईंटा भठ्ठा में काम करने वाले अजय कौल घटना के दिन शाम को एक महिला से बात कर रहा था। इस दौरान उसका पति आरोपित रेचकु उर्फ रमेश कोल आ गया जो कि नशे में था और बात करते हुए देख पत्नी गोलकी बाई को भी डांटा और आरोपित से विवाद होने के बाद उसकी गर्दन तोड़कर हत्या कर दिया और लाश को दर्री तालाब में छिपा दिया। पुलिस ने पहले मृतक की पत्नी की रिपोर्ट पर गुमशुदगी का मामला दर्ज किया और बाद में तालाब में लाश मिलने पर हत्या का मामला दर्ज करते हुए बाद में आरोपित को गिरफ्तार किया था। मामले मे फैसला सुनाते हुए एडीजे गौरेला किरण थवाईत ने आरोपित रेचकु उर्फ रमेश कोल को भादवि की धारा 302 के तहत उम्रकैद और धारा 201 के तहत पांच साल के सश्रम कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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