छत्तीसगढ़

2 हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा, जिला कोर्ट का फैसला

Nilmani Pal
2 March 2024 5:52 AM GMT
2 हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा, जिला कोर्ट का फैसला
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राजनांदगांव। राजनांदगांव शहर के शंकरपुर में हुई युवक की हत्या के मामले में दो दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने हत्या के आरोप में नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

घटना 21 सितंबर की रात 8.30 बजे हुई थी। शंकरपुर में रहने वाला भावेश मेश्राम उर्फ रिम्पी (23 वर्ष) शारदा चौक में खड़ा था। तभी पुराने विवाद को लेकर उस पर हर्ष वैष्णव उर्फ भुरु, गणेश वैष्णव उर्फ लल्लू सहित एक नाबालिग ने हमला कर दिया। पहले भावेश से जमकर मारपीट की, इसके बाद धारदार हथियार और रॉड से भावेश पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मौके पर बेसुध हो चुके भावेश को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन इसके पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी।

मामले की जांच कर रहे चिखली चौकी प्रभारी चेतन चंद्राकर ने आरोपी हर्ष और गणेश सहित नाबालिग को गिरफ्तार किया। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया था। जिसकी सुनवाई विशेष न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी हर्ष और गणेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


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