छत्तीसगढ़

5 हत्यारों को हुई आजीवन कारावास, मृतक के पत्नी और भाई को भी कोर्ट ने दी कड़ी सजा

Nilmani Pal
18 Dec 2022 12:04 PM GMT
5 हत्यारों को हुई आजीवन कारावास, मृतक के पत्नी और भाई को भी कोर्ट ने दी कड़ी सजा
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जीपीएम। पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति की सुपारी देकर हत्या कराई और वारदात को छिपाने के लिए हादसे का रूप दे दिया। जीपीएम जिले की कोर्ट ने पांच लोगों को आजीवन कारावास और पत्नी तथा उसके भाई को 10-10 साल की सजा सुनाई है।

जैतहरी, मध्य प्रदेश के कदमसरा गांव के रहने वाले दुर्गेश पनिका की गौरेला-शहडोल रोड पर 15 अगस्त 2020 को पड़ी हुई मिली थी। इसे हादसे का रूप देने का प्रयास किया लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। विवेचना से मालूम हुआ कि मृतक की पत्नी कामता पनिका का आमाडांड के तीरथ काशीपुरी के साथ अवैध संबंध था। पति से उसने उसका परिचय दूर के रिश्तेदार के रूप में दिया। तीरथ उसके घर आने लगा और फोन से बात करने लगा। अवैध संबंध का पता चलने पर मृतक ने अपनी पत्नी को उससे संबंध रखने से मना किया। इसके बाद पति-पत्नी में विवाद होने लगा। तीरथ और कामता ने दुर्गेश को रास्ते से हटाने के लिए हत्या का षडय़ंत्र रचा।

गौरेला के रहने वाले दिलीप सारीवान को उसने इसके लिए राजी कर लिया। दिलीप ने मृतक के साले महेंद्र उर्फ गिरधारी पनिका को इसमें शामिल किया। गिरधारी पनिका ने पैसे देने के नाम से दुर्गेश को अपने घर कोरजा बुलाया। मृतक अपने मामा की बाइक लेकर कोरजा के लिए निकला। रास्ते में तीरथ ने उसे शराब पीने के नाम पर रोक लिया। अंजनी ग्राम के बरगंडा प्लांट में शराब पिलाने के बाद तीरथ ने दिलीप और तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर जैक रॉड से वार कर दुर्गेश की हत्या कर दी। माजदा गाड़ी में सभी लाश को लेकर गए और शहडोल मार्ग पर फेंक दिया। एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो सिर पर लगी चोट से हत्या का संदेह हुआ। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पुष्टि हुई कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने कॉल डिटेल और मोबाइल टावर के लोकेशन के बाद सात लोगों के खिलाफ प्रकरण न्यायालय में पेश किया।

अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत ने पांच आरोपियों प्रेमी तीरथ काशीपुरी, दिलीप सारीवान, जयप्रकाश यादव, पवन सिंह मार्को और रितेश वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मृतक की पत्नी कामता पनिका और उसके भाई महेंद्र पनिका को दस-दस साल की सजा सुनाई गई है। आजीवन कारावास पाने वाले सभी पांच आरोपियों को भी अलग से 10-10 साल की सजा दी गई है। सभी पर 1 हजार रुपये का अर्थदंड भी आरोपित किया गया है।


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