छत्तीसगढ़
शराब बेचने मिलेगा एक दिन के लिए लाइसेंस, जानिए नियम और शर्तें
Nilmani Pal
30 Nov 2022 4:17 AM GMT
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रायगढ़। सहायक आयुक्त आबकारी, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि वैवाहिक कार्यक्रम, जन्मदिन, सगाई, पार्टी, कान्फ्रेंस, नववर्ष के आगमन हेतु विभिन्न संस्थाओं, होटलों द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए तथा अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में मदिरा का उपभोग के लिए एक दिवसीय एफ.एल.-5 क लायसेंस आबकारी विभाग द्वारा जारी किया जाता है। आबकारी विभाग के वेबसाईट
www.excise.cg.nic.in
में लॉग इन कर ऑनलाईन एक दिवसीय एफएल-5 क लायसेंस हेतु आवेदन कर सकते है। ऑनलाईन आवेदन आयोजित कार्यक्रम दिनांक के पूर्व 15 से 20 दिन पहले करना अनिवार्य होगा। एक दिवसीय एफएल-5 क लायसेंस फीस 10 हजार रुपये एवं सुरक्षा धन राशि 5 हजार रुपये (बैंक द्वारा जारी डीडी)निर्धारित है।
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