छत्तीसगढ़

मेडिकल प्रतिष्ठानों में अनियमितता पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित

Nilmani Pal
5 April 2024 12:32 PM GMT
मेडिकल प्रतिष्ठानों में अनियमितता पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित
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जांजगीर। उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला जांजगीर चांपा छ.ग. द्वारा नशीली दवाओं के अवैध रूप से कय विक्रय करने की मौखिक शिकायत के आधार पर फर्म निधि मेडिकल स्टोर्स, बलौदा का औषधि निरीक्षको द्वारा जांच करने पर पाया गया कि इनके द्वारा मेडिकल स्टोर्स की आड़ में, लगभग 16400 नाइट्रोसन टेबलेट का अवैध कारोबार किया गया। जिसके आधार पर उक्त मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस निरस्त किया गया है। साथ ही इनके विरूद्ध न्यायालयीन कार्यवाही हेतु अनुमति बाबत् उच्च अधिकारीयों को पत्र प्रेषित किया जाएगा। इसके साथ ही विभन्न मेडिकल प्रतिष्ठानों में निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया। जिसके जवाब का अवलोकन करने के पश्चात् गुण दोष के आधार पर उक्त प्रतिष्ठानों का लाइसेंस 05 से 15 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।

सहायक औषधि नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि मेसर्स समर मेडिकोज, ब्लॉक बम्हनीडीह 10 दिवस, दिशा मेडिकल स्टोर्स ब्लॉक बलौदा, 10 दिवस, मेसर्स विश्वास मेडिकल स्टोर्स ब्लॉक अकलतरा, 15 दिवस, चन्द्र प्रकाश मेडिकल स्टोर्स ब्लॉक बम्हनीडीह 05 दिवस, अरोरा मेडिकल स्टोर्स अकलतरा 07 दिवस, मयंक मेडिकल स्टोर्स ब्लॉक अकलतरा 03 दिवस, मेसर्स श्री धनवतरी जनेरिक मेडिकल स्टोर्स ब्लॉक बम्हनीडीह, 07 दिवस, स्वस्थ्य मेडिकल स्टोर्स, सक्ती, 07 दिवस, मनसा मेडिकल स्टोर्स, ब्लॉक पामगढ़ 03 दिवस, मेडिकल जोन ब्लॉक नवागढ़, 10 दिवस, आर्शीवाद मेडिकल स्टोर्स जैजेपुर 05 दिवस, विवेक मेडिकल स्टोर्स, ब्लॉक पामगढ़ 05 दिवस, ओम मेडिकल स्टोर्स ब्लॉक नवागढ़ 03 दिवस, जमुना मेडिकोस, ब्लॉक अकलतरा 03 दिवस एवं जानकी मेडिकल स्टोर्स, ब्लॉक जैजेपुर, 05 दिवस के लिए लाइसेंस निलंबित किया गया है।

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