छत्तीसगढ़

नशीली दवा बिकी तो रद्द होंगे मेडिकल दुकानों के लाइसेंस

Admin2
14 Jan 2021 5:57 AM GMT
नशीली दवा बिकी तो रद्द होंगे मेडिकल दुकानों के लाइसेंस
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केमिस्टों पर शिकंजा, बिना पर्ची दवा देने पर होगी कार्रवाई

जसेरि रिपोर्टर

रायपुर। राजधानी में नशे का कारोबार काफी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। नशे के कारोबार का मकडज़ाल रायपुर में फैलते जा रहा है। युवा पीढ़ी से लेकर महिलाओं तक को गिरफ्त में ले चुका है। राजधानी में नशे की कफ सिरप की खपत भी बढ़ती जा रही है। राजधानी के युवाओं का एक बड़ा तबका नशे की जद में तेजी से आ रहा है। नशे के लिए कफ सिरप का प्रयोग कर रहे हैं। अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में सिरप का कई शीशी फेंकी पड़ी रहती है। मालूम हो कि कोरेक्स सिरप बाजार में खुलेआम मिल रहा है। चिकित्सकों ने बताया कि कोरेक्स सिरप में अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है। पहले युवक नशे के लिए कोडीन सिरप का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब से कोडीन पर बैन लगा। इसके जगह पर कोरेक्स कफ सिरप मार्केट में निकला है, जो सिरप सिर्फ खांसी में उपयोग किया जाता है। इस सिरप में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होने के कारण युवक नशा करने के प्रयोग कर रहे है। अगर युवक पूरे फाइल को पी जाता है तो नशे में चूर हो जाते हैं। युवक शाम होते ही कोरेक्स सिरप पीकर नशे में हो जाते हैं। अगर समय इस नकेल नहीं कसा जा सकता है तो नशा करने के युवक आदि हो जाएगे।

कहां से आती है खेप : रायपुर पुलिस के मुताबिक नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशों के बावजूद राजधानी में इस पर रोक लगाना मुश्किल साबित हुआ है। रायपुर में दिल्ली से आने वाली नशे की सामग्री सबसे ज्यादा पहुंचती है। यह नशे दवाई दिल्ली, मुंबई, नागपुर के रास्ते से रायपुर लाया जाता है। नकली नशे की दवाई का भी सबसे बड़ा खेप दिल्ली से रायपुर पहुचता है।

रायपुर पुलिस ने ली बैठक

रायपुर पुलिस का नशे के विरूद्ध अभियान लगातार जारी है, जिसमें रायपुर पुलिस द्वारा नशे के कई अलग - अलग नशीले पदार्थो को पकड़ा गया है। जिसमें यह पाया गया कि नशा करने वाले अपराधी दूसरे नशे की ओर जा रहे है, जिसमें प्रतिबंधित नशीली टेबलेट/सिरप वर्तमान में मुख्य है। रायपुर पुलिस द्वारा प्रतिबंधित नशीली टेबलेट/सिरप का अवैध रूप से व्यवसाय करने वालों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुये यह तथ्य सामने आया है कि कई मेडि़कल स्टोर के संचालक, एम.आर. एवं इस व्यवसाय से जुड़े अन्य लोग डॉक्टर के लिखित पर्ची या अन्य किसी वैध कागजात/दस्तावेज के बगैर ही प्रतिबंधित नशीली टेबलेट/सिरप की खरीदी/बिक्री/सप्लाई कर रहे है, जो पूरी तरह से अवैध है। इस तरह से नशा करने वाले एवं अपराधिक व्यक्तियों को आसानी से बिना किसी वैध कागजात/दस्तावेज के बैगर ही प्रतिबंधित नशीली टेबलेट/सिरप प्राप्त हो जाते है। ऐसे लोग नशीली टेबलेट/सिरप का सेवन कर चाकूबाजी, मारपीट सहित कई अन्य बड़ी अपराधों को अंजाम देते है।

इसी तारतम्य में आज दिनांक 13.01.21 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रायपुर श्री लखन पटले, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायपुर, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन श्री नसर सिद्धकी एवं प्रभारी सायबर सेल श्री आर.के.साहू द्वारा मेडिकल व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों की बैठक आहूत की गई। बैठक में रायपुर पुलिस के अधिकारीगण, ड्रग्स विभाग के अधिकारीगण एवं विभिन्न मेडिकल स्टोर के संचालक, मेडिकल एसोसियेशन के सदस्य, दवाईयों की सप्लाई करने वालों सहित इस व्यवसाय से जुड़े अन्य लोग उपस्थित रहें। बैठक में उपस्थित अधिकारियों द्वारा मेडिकल व्यवसाय से जुड़े लोगों को डॉक्टर के लिखित पर्ची या अन्य किसी वैध कागजात/दस्तावेज के बगैर प्रतिबंधित नशीली टेबलेट/सिरप की खरीदी/बिक्री/सप्लाई नहीं करने के निर्देश दिये गये। दवाईयों के होलसेलर/रिटेलर व्यवसायियों को खरीदी/बिक्री/सप्लाई करने के निर्धारित नियमों का पूर्णत: पालन करने हेतु भी निर्देशित किया गया है। बैठक में ड्रग्स विभाग एवं पुलिस विभाग की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है। टीम कभी भी उक्त तथ्यों के संबंध में जांच कर सकती है।

सिरप के रायपुर में कई ठिकाने

नशे की दवा का अड्डा बन चुके रायपुर में कंपनी विशेष का एक सीरप खुलेआम बेचा जा रहा है। नशा करने वालों की मानें तो इसका नशा शरीर को सुस्त कर देता है, इसे पीने से किसी तरह की महक भी नहीं आती और नशा भी पर्याप्त मिलता है। किसी को पता नहीं लगता। वहीं चिकित्सक इस नशे को जानलेवा बता रहे हैं। इसके सेवन से हार्ट, किडनी, लिवर बहुत जल्दी खराब होते हैं। नशा के रूप इसका इस्तेमाल होने के कारण इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। इसलिए सामान्य तरीके से दवा दुकानों में मिलने वाला सिरप रायपुर के कई ठिकनों में मिल रहा हैं। इन ठिकानों पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। रायपुर के अधिकांश युवा इसका नशा करने के आदी हो गए हैं। रायपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चला रहे अभियान के तहत कल शहर के सभी मेडि़कल व्यवसायियों की बैठक लेने के बाद नवीन ईदवानी (अध्यक्ष रायपुर रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन) द्वारा कुछ निर्देश भी जारी किये गए है।

रायपुर के मेडिकल संचालक ध्यान दे, अब दवाई देते वक्त इन बातों का रखना होगा खास ध्यान, वरना लाइसेंस होगा निरस्त।

< नारकोटिक्स एक्ट एवं शेड्यूल एच की दवाइयों को नियम अनुसार ही विक्रय किया जाए।

< ऐसी दवाइयों की विक्रय का पूरा रिकॉर्ड का संधारण किया जाए।

< बिना डॉक्टर के पर्चे एवं बिना बिल के किसी भी मरीज को ऐसी दवाइयां विक्रय न किया जाए।

< अधिक मात्रा में नारकोटिक्स दवाइयां एवं शेड्यूल एच की दवाइयां डॉक्टर के पर्चे की फोटो कॉपी जरूर रखें एवँ डॉ के ओरिजनल कॉपी पर अपने दुकान की मोहर(सील) जरूर लगाएं।

< अवैध बिक्री की जानकारी 112 डायल कर पुलिस विभाग को जरूर देवे।

यदि वैध लाइसेंस धारी उपरोक्त दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते तो उनका ड्रग लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है कृपया ध्यान पूर्वक कढ़ाई सहित पालन किया जाए।

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