छत्तीसगढ़

रायपुर में लाइब्रेरी और स्विमिंग पूल रहेंगे बंद, आदेश जारी

Nilmani Pal
5 Jan 2022 11:18 AM GMT
रायपुर में लाइब्रेरी और स्विमिंग पूल रहेंगे बंद, आदेश जारी
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फाइल फोटो 

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना के लगातार बढ़ते ग्राफ को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज से नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इस संबंध में कलेक्टर सौरभ कुमार सभी व्यवसायियों की बैठक ली थी। जिसमें सभी ने रात 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक शहर में कर्फ्यू लगाने पर सहमति बनी है।

देखें सूची -

  1. रायपुर जिला अंतर्गत रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक रात्रिकालीन कयूं लागू किया जाता है, परन्तु कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति होगी। पेट्रोल पम्प, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एम्बुलेंस प्रतिबंध से छूट होगा एवं पूर्ववत् नियमित समय अनुसार संचालित रहेगें।
  2. होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आईटम, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11.00 बजे तक संचालित होगें। फूड की होम डिलीवरी 11.00 बजे तक किया जा सकेगा।
  3. नगर निगम एवं अन्य नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य सडक मार्ग में स्थित ढाबे रात्रि 11.00 बजे के बाद भी ट्रक, बस एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए संचालित हो सकेगें।
  4. रायपुर जिला अंतर्गत समस्त प्रकार के धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक/सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं अंत्योष्टि को छोडकर) सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम, खेलकूद, मेला अथवा अन्य किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
  5. छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक 564/ससाप्रवि/2021 दिनांक 30.12.2021 के माध्यम से कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति होगी तथा 100 से 200 व्यक्तियो के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना/जोन कार्यालय/नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में 200 से व्यक्तियों की उपस्थिति होने की दशा में जिला कलेक्टर की लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी।
  6. समस्त कार्यक्रम स्थलों पर पंजी संधारित कर कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर संधारित किया जाना अनिवार्य होगा।
  7. रायपुर जिला अंतर्गत समस्त स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, लाइब्रेरी, स्वीमिंग पूल बंद रहेगें।
  8. वेक्सीनेशन कार्य हेतु वर्ष 15-18 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया जा सकता है। कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन माध्यम से किया जा सकता हैं।
  9. सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
  10. उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.03.2021 में निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। उक्त निर्देश का पालन करने हेत तहसीलदार/नायब तहसीलदार/नगर निगम/थाना अधिकृत होगे। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। रायपुर जिले अंतर्गत सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा।
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