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अंबिकापुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आर.बी. घोरे के निर्देश पर सचिव अमित जिन्दल ने मैनपाट व जलजली में मंगलवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित लोगों को सचिव जिंदल ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 यथा संशोधित के बारे में बताया। इसके साथ ही कहा कि अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करना या उनके प्रवेश द्वारा पर मल-मूत्र, मल. पशु-शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इक_ा करना या उसे नग्न या अर्धनग्न करना या उस व्यक्ति के कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुण्डन करना, मूंछे हटाना, या उसकी जमीन पर कब्जा करना या उसे बलात श्रम के लिए विवश करना या महिलाओं पर अत्याचार या उसके मतदान के अधिकार के प्रयोग में बाधा डालना या उसके विरूद्ध बिना आधार के शिकायत करना या उसे गाली गलोच करना आदि अपराध है। इसके साथ ही 11 फरवरी को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते से प्रकरणों को निराकरण कराकर लाभ लेने के बारे में बताया गया।
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Shantanu Roy
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