छत्तीसगढ़

मकान के सौदे में जबरदस्ती कूदा भू-माफिया

Nilmani Pal
15 Jun 2025 11:33 AM IST
मकान के सौदे में जबरदस्ती कूदा भू-माफिया
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बैजनाथपारा में भू-माफिया का आतंक, बिक्रीत मकान का फिर सौदा कर पैसा हजम करने की साजिश

मकान के सौदे में बैजनाथ पारा के माफिया के जबरन घुस जाने से मकान का सौदा खटाई में, मकान मालिक गिरफ्तार

लोखंडे ने अशफाक से भी उक्त जमीन का सौदा किया

विक्रय का इकरारनामा कर सौदे के एवज मे 5 लाख प्राप्त कर रजिस्ट्री नही कराई, सौदे से मुकरा

अपराध दर्ज, मकान मालिक गिरफ्तार

एक मकान के दो सौदे

रायपुर (जसेरि)। राजधानी में भू -माफियाओं का आतंक बरकरार है। एक ही जमीन को दो लोगों के बेचने 70 लाख में जमीन का सौदा कर 5 लाख नकद एडवांस लेकर रजिस्ट्री के लिए मुकर रहा है।

भू- माफिया के खिलाफ कोतवाली में पीडि़त व्दारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट में बताया कि छोटापारा, ब्रिस्टल चौक मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड नंबर 41, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) में स्थित यूनिस्पल मकान नंबर 36/102, रकबा 1000 वर्गफीट भूमि है। जिसमें मकान बना है। उक्त माकन का मािलक उमा लोखंडे है जिसे चुकता 55 लाख में आसिफ मेमन से सृौदा कर 5 लाख रुपए एडवांस लेकर इकरार नामा भी करवा लिया गया किंतु उक्त सौदे में भू-माफिया अशफाक कुरैशी के जबरन बीच में घुस जाने से सौदा खटाई में पड़ गया।

55,00,000 में चुकता में क्रय सौदा : जिस पर एक मंजिला पक्का मकान निर्मित है, जिसे 55,00,000/- (अक्षरी पचपन् लाख रूपये) में विक्रय करने का प्रस्ताव राजेश तायवाडे द्वारा रखा गया जिस पर मेरे द्वारा उतने ही रूपये में क्रय करने तैयार व सहमत होते हुए उक्त संपत्ति का 55,00,000/- (अक्षरी पचपन लाख रूपये) चुकता में क्रय करने का सौदा कर 05.जुलाई .2018 को अग्रिम बयाना राशि रू. 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख रूपये) नगद उमा लोखंडे को अदा किया गया। जिसकी अभिस्वीकृति हेतु 13.जुलाई .2018 को उक्त मकान की सौदे स्वरूप इकरारनामा मेरे पक्ष में मेरे होटल सिटी स्टार, बैजनाथपारा में निष्पादित किया गया है। 13.जुलाई .2018 को इकरारनामा में निर्धारित शर्ते के अनुसार उपरोक्त इकरारशुदा संपत्ति का फौत नामांतरण करवाये जाकर सूचना उपरांत दो माह की अवधि में बैनामा पंजीयन का निष्पादन किया जाना था, परंतु उमा लोखंडे द्वारा उक्त सशर्त इकरारनामा के निष्पादन के पश्चात् उपरोक्त सौदे के शेष विक्रयफल राशि में से आज दिनांक तक कुल किस्तों में नगद व चेक के माध्यम से कुल रू. 5,00,000/- रू उमा लोखंडे उर्फ उमा राजेश तायवाडे व उसके पति राजेश तायवाडे द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। इकरारनामा निष्पादन के समय उक्त संपत्ति का फौत नामांतरण की कार्यवाही 6 माह की अवधि में कर बैनामा पंजीयन मेरे पक्ष में किये जाने की सहमति दी गयी थी किन्तु इकरारनामा के पश्चात् उल्लेखित तिथियों में उक्त सौदे के एवज में राशि प्राप्त की जाती रही व नामांतरण की कार्यवाही लंबित होने एवं अतिरिक्त समयावधि लगने की बात कहते हुए उक्त संपत्ति के नामांतरण बाबत् स्पष्ट कोई जानकारी नहीं दी गयी। आज दिनांक तक उक्त संपत्ति के संबंध में नामांतरण की कार्यवाही बाबत् अथवा नामांतरण होने बाबत् कोई जानकारी मुझे नहीं दी गई वरन् मेरे निरंतर संपर्क किये जाने पर भी उमा लोखंडे द्वारा न तो मुझे कोई दस्तावेज प्रदान किया गया और न ही फौत नामांतरण लंबित होने बाबत् दस्तावेज उपलब्ध करावाया गया। जिससे मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि उमा लोखंडे द्वारा प्रारंभ से ही अपराधिक षडयंत्र रचते हुए छल एवं कपट पूर्वक उक्त संपत्ति के संबंध में सशर्त इकरारनामा कर धोखाधड़ी करते हुए मुझसे कुल 5,00,000/- रूपये प्राप्त कर उक्त राशि गबन कर लिया गया है, 6 जून.06.2022 को उमा लोखंडे द्वारा उमा राजेश तायवडे, के नाम से स्वयं को उक्त संपत्ति का स्वामी एवं आधिपत्यधारी बताते हुए तथा संपत्ति को पूर्व में विक्रय करने की कोई संविदा नहीं करने का उल्लेख इकरारनामा की कंडिका 09 में करते हुए उक्त संपत्ति को 70,00,000/- रूपये में विक्रय करने का करार किया गया है। इस प्रकार उमा लोखंडे द्वारा स्वंय को उक्त संपत्ति का उत्तराधिकारी बताते हुए नामांतरण के पश्चात् बैनामा पंजीयन की कार्यवाही करने का सर्शत इकरारनामा करते हुए मुझसे उक्त संपत्ति का सौदा कर 5,00,000/-रूपये राशि प्राप्त करने के उपरांत आज दिनांक तक बैनामा पंजीयन की कार्यवाही नहीं की गयी है, उमा लोखंडे एवं उसके पति राजेश तायवाडे द्वारा उक्त संपत्ति के संबंध में छल, कपट एवं अपराधिक षडय़ंत्र रचते हुए कपट पूर्वक इकरारनामा कर 5,00,000/- रूपये गबन कर लिया गया है एवं उक्त इकरारनामा संपत्ति को झूठा कथन करते हुए मोह मद असफाक कुरैशी पिता मो. सफीक कुरैशी निवासी 37/198, कलीमी मंजिल, बैजनाथपारा, रायपुर (छ.ग.) से इकरारनामा कर लिया गया है। उमा लोखंडे एवं उसके पति राजेश तायवाडे द्वारा की गई छलकपट एवं धोखाधड़ी एवं षडयंत्र पूर्वक 5,00,000/- रूपये राशि गबन करने मोह मद असफाक कुरैशी को विक्रय कर धोखाधड़ी किये जाने की रिपोर्ट किया गया है। उमा लोखंडे एवं उसके पति के विरूद्ध न्यायोचित कार्यवाही की मांग पीडि़त ने की है।

प्रार्थी मो. आसिफ मेमन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वे रमन मंदिर वार्ड फाफाडीह जिला रायपुर में रहते है, कि उमा लोखंडे उर्फ उमा राजेश तायवाडे व उसके पति राजेश तायवाड द्वारा ब्रिस्टल चौक, छोटापारा रायपुर स्थित मकान को बिक्री करने हेतु प्रारंभ से ही धोखाधड़ी की नियत रखते हुए उक्त स पत्ति के विक्रय का इकरार कर सौदे के एवज मे मुझसे 2,70,000/- रू नगद तथा 2,30,000/- रू चेक के माध्यम से प्राप्त कर मेरे हक मे रजिस्ट्री नही करते हुए धोखाधड़ी व उक्त राशि का गबन कर उसी स पत्ति को मोह अशफाक कुरैशी को विक्रय करने का इकरार करने के संबंध में लिखित शिकायत प्रस्तुत कर रहा हूं । प्रार्थी आवेदन की जांच पर से मोह. अशफाक कुरैशी तथा प्रार्थी मोह. आशीफ मेमन का कथन लेख बद्ध किया गया जिसके अनुसार आरोपीगणों द्वारा संज्ञेय अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपीगणो के विरूद्ध धारा 318 (4), 3 (5) क्चहृस्, का अपराध घटित किया पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।

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