छत्तीसगढ़

भू-माफिया की गिरफ्तारी कभी भी, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Nilmani Pal
30 April 2025 5:24 PM IST
भू-माफिया की गिरफ्तारी कभी भी, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
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बिलासपुर। करोड़ों रुपए कीमती जमीन हड़पने षडयंत्र करने वाले नरेंद्र मोटवानी की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। बता दें कि जमीन कारोबारी नरेंद्र मोटवानी और उसके रिश्तेदारों ने कूटरचना-फर्जीवाड़ा कर सीमांकन करा लिया। इस काम के लिए उन्होंने दूसरी महिला को जमीन मालिक मीना गंगवानी बनाकर तहसील में खड़ा किया था।

दरअसल, गुरु नानक चौक स्थित पेंडलवार नर्सिंग होम के पास रहने वाली मीना गंगवानी (50) गृहिणी है। नर्सिंग होम के पास सड़क से लगी खसरा नंबर 445 में उनकी 8.90 डिसमिल करोड़ों रुपए कीमती भूमि है, जो उन्हें पति की मौत के बाद विरासत में मिली है। पति के जीवित रहते ही अशोक उबरानी से जमीन का कब्जा प्राप्त करने के संबंध में विवाद चला आ रहा है।

अशोक ने अपने नाम की भूमि खसरा 453/09 व 454/10 को देखरेख के लिए डूलाराम मोटवानी को पावर ऑफ अर्टानी बना दिया था। तब से डूलाराम मोटवानी मीना गंगवानी और उसके पूरे परिवार पर संपत्ति छोड़ने दबाव बना रहा है। उनके स्वामित्व की भूमि पर पति ने जीवित रहते हुए बाउंड्रीवॉल बनवाया था, जिसे अपनी जमीन की बाउंड्री बताकर डूलाराम पहले ही तोड़ चुका है।

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