छत्तीसगढ़

धमतरी जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थापित किए जाएंगे कोविड काॅल सेंटर, आदेश जारी

Admin2
30 April 2021 11:24 AM GMT
धमतरी जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थापित किए जाएंगे कोविड काॅल सेंटर, आदेश जारी
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धमतरी। कोरोना वायरस कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तथा जिले की ग्राम पंचायतों में स्थापित आइसोलेशन सेंटर में समन्वय स्थापित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में कोविड काॅल सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी के द्वारा तत्संबंध में आदेश जारी कर कोविड काॅल सेंटर स्थापित कर विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने तथा आइसोलेशन सेंटरों में रह रहे कोविड-19 के धनात्मक मरीजों व उनके परिजनों की माॅनिटरिंग करने, दवाओं का समयानुसार सेवन करने व कोविड के लक्षण के आधार पर पूछताछ कर जानकारी एकत्रित करने कहा गया है।

आदेश में कहा गया है कि आइसोलेशन सेंटर एवं होम आइसोलेशन के संचालन के संबंध में उपरोक्त उत्तदायित्व के अलावा प्रत्येक ग्राम पंचायत में होम आइसोलेशन के नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए कोविड काॅल सेंटर स्थापित कर वहां स्वतंत्र रूप से वाॅलिंटियर्स या ग्राम पंचायत स्तर पर पदस्थ कर्मचारियों, स्वसहायता समूहों की सक्रिय महिला की नियुक्ति की जा सकती है। मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए वहां सतत् निगरानी रखने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच पंचायत दर पर कर्मचारी रख सकते हैं। कोविड काॅल सेंटर के संचालन के लिए उपयोग में लाए जा रहे दूरभाष नंबरों को पंचायत स्तर पर सार्वजनिक स्थानों पर लेखन व प्रसारित किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। होम आइसोलेशन एवं पंचायत आइसोलेशन सेंटर के उपचारित मरीजों का पंजी संधारण करने एवं प्रतिदिन कम से कम दो-तीन बार मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनकी अद्यतन स्थिति दूरभाष से प्राप्त कर पंजी में संधारित करने, मरीजों द्वारा नियमित दवाइयों का सेवन, उनका आॅक्सीजन स्तर एवं तापमान की जानकारी लेने के अलावा मितानिनों द्वारा दी जा रही सेवाओं के संबंध में जानकारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश में यह भी कहा गया है कि संक्रमण के प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु पूछताछ के दौरान होम आइसोलेशन के समीपस्थ परिवारों को घर में ही निवासरत रहने एवं कोविड धनात्मक मरीजों के परिवार के सदस्यों द्वारा कोविड के नियमों का उल्लंघन कर बाहर जाने के संबंध में सूचना एकत्रित करने व सूचित करने, मरीजों के स्वास्थ्य की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर रिपोर्टिंग करने का भी दायित्व काॅल सेंटर को सौंपा गया है। साथ ही नवीन कोविड धनात्मक/लक्षणात्मक मरीजों के द्वारा आवश्यक चिकित्सकीय सहयोग एवं मितानिन किट, दवाई की मांग प्राप्त होने पर स्वास्थ्य विभाग या मितानिन को सूचना देने, आइसोलेशन सेंटर में मूलभूत सुविधा (स्वच्छ शौचालय, पेयजल, विद्युत व्यवस्था) की अद्यतन रिपोर्टिंग करने, शासन द्वारा निर्धारित किये गये टीकाकरण अभियान में संबंधित व्यक्तियों को दूरभाष के माध्यम से टीकाकरण तिथि की जानकारी एवं टीकाकरण हेतु प्रोत्साहित करने में सहयोग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विकासखंड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कोविड काॅल सेंटरों के नियमित संचालन हेतु सतत् माॅनिटरिंग करते हुए जिला कार्यालय को सूचित करने का आदेश दिया गया है।

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