कलेक्टर किरण कौशल ने आज आकस्मिक निरीक्षण के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए दीपका के गोपीचंद पेट्रोल पंप को सील कर दिया है। अपने निरीक्षण के दौरान इस पेट्रोल पंप पर लाॅक डाउन की पाबंदियों का उल्लंघन करते हुए बेवजह घूमने वाले लोगों के दोपहिया वाहनों में ईंधन भरते पाये जाने पर कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है। इस दौरान जिला पंचायत के सीईओ श्री कुंदन कुमार और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अब यह पेट्रोल पंप अगले तीन दिनों तक सील रहेगा। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने पेट्रोल पंप में आज उपलब्ध स्टाक आदि का निरीक्षण कर ईंधन देने वाली मशीनों को लाॅक कर दिया है।
आज सुबह कलेक्टर श्रीमती कौशल दीपका-पाली क्षेत्र में पूर्ण तालाबंदी के पालन और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किये जा रहे प्रयासों तथा कामों के आकस्मिक निरीक्षण पर निकली थीं। दीपका खदान मोड़ पर स्थित गोपीचंद सर्विस सेंटर पेट्रोल पंप पर बड़ी संख्या में दोपहिया वाहनों को लेकर खड़े लोगों की भीड़ को देखकर कलेक्टर ने पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया। उन्होंने पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में ईंधन भर रहे कर्मियों से दोपहिया वाहनों में ईंधन भरने का कारण पूछा। कलेक्टर ने ऐसे दोपहिया वाहनों में भरे गये ईंधन का रिकार्ड रजिस्टर भी जांच के लिए मंगाया। पेट्रोल पंप पर उपस्थित कर्मी न तो कोई रिकार्ड प्रस्तुत कर सके, न ही दोपहिया वाहनों में ईंधन भरने का उचित कारण बता सके। कलेक्टर ने वाहनों में ईंधन भरा रहे लोगों को भी जमकर फटकार लगाई। श्रीमती कौशल ने लोगों से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करने को कहा। कलेक्टर ने लोगों को बेवजह घरों से बाहर न घूमने, अपने हाथ बार-बार धोने, भीड-भाड़ वाली जगहों से बचने के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी समझाईश दी। श्रीमती कौशल ने मौके पर उपस्थित हुए थाना प्रभारी को भी क्षेत्र में पूर्ण तालाबंदी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने लाॅक डाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरूद्ध जुर्माना सहित भारतीय दंड संहिता 1860 और महामारी अधिनियम के तहत भी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए।
पूर्ण तालाबंदी के दौरान ईंधन संबंधी यह है निर्देश- जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए पांच मई तक पूर्ण तालाबंदी की गई है। इसके लिए जारी निर्देशों के अनुसार लाॅकडाउन के दौरान पेट्रोल पंप संचालकांे द्वारा पेट्रोल पंपों में केवल शासकीय वाहनों, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन तथा मेडिकल एमरजेंसी के निजी वाहन या एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, आपात स्थिति में यात्रियों को रेलवे स्टेशन जाने वाले वाहन, एटीएम कैश वैन, कोल एवं एल्युमिनियम परिवहन में प्रयुक्त वाहन, एडमिट कार्ड-काॅल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावक, छत्तीसगढ़ में नहीं रूकने वाली एक राज्य से सीधे दूसरे राज्य जाने वाले वाहनों को, अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित आॅटो, टैक्सी, ई-पास धारित करने वाले वाहन, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हाॅकर एवं दूध वाहनों को ही पेट्रोल-डीजल प्रदान किया जायेगा।