दुर्घटना एवं अकाल मृत्यु होने पर शासन द्वारा मृतक के परिजनों को आर्थिक राशि दिए जाने का प्रावधान है इसी प्रकार के 09 प्रकरण में 36 लाख रूपये की राशि मृतकों के आश्रितों को वितरित की गई। जिला कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र मीणा द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए प्राकृतिक आपदा एवं दुर्घटनाओं के कारण सहायता एवं अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें दिनांक 08.10.2020 को गनेश्वरी, पति स्व. रामप्रसाद उम्र 42 वर्ष ग्राम नारना तहसील केशकाल, दिनांक 28.10.2020 को शौर्य पिता ऋषिकेश, उम्र 03 वर्ष ग्राम आंनदेबेड़ा तहसील केशकाल, दिनांक 08.09.2020 कु0 छाया पिता चैतराम, उम्र 08 वर्ष ग्राम इंगरा, तहसील माकड़ी, दिनांक 31.10.2020 को दुलमबाई पति स्व. घसियाराम उम्र 47 वर्ष ग्राम चिचाड़ी तहसील फरसगांव, दिनांक 19.12.2020 को श्रीमती टेड़गी बेवा स्व. कोलू उम्र 58 वर्ष ग्राम बड़ेडोंगर तहसील फरसगांव जिला कोण्डागांव की मृत्यु पानी में डूबने से हुई थी एंव दिनांक 24.06.2020 फूलमती, पिता स्व. सुकमन उम्र 50 वर्ष ग्राम हंगवा तहसील कोण्डागांव, दिनंाक 26.08.2020 बिजेबाई पति सतारू उम्र 55 वर्ष ग्राम कांगा तहसील कोण्डागांव, दिनांक 03.09.2020 सतारोबाई पति रामधर कोर्राम उर्म 60 वर्ष ग्राम मर्दापाल तहसील कोण्डागांव, दिनांक 10.09.2020 को लखनलाल पिता मनबोध उम्र 51 वर्ष ग्राम पीढ़ापाल तहसील माकड़ी जिला कोण्डागांव की मृत्यु सर्पदंश से हुई तथा उनके पीड़ित परिवार को चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत किया गया है। सहायता राशि चेक, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोण्डागांव के समक्ष प्रदान किया जायेगा।