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रायपुर। प्रार्थी शिव राज साहू पिता रामाधार साहू निवासी ग्राम कोनारी थाना तिल्दा नेवरा रायपुर के द्वारा थाना खरोरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 09.10.2022 को वह अपने साथी खिलेश्वर यादव के साथ मोटर सायकल बनवाने ग्राम सारागांव स्थित होण्डा के शो-रूम गया था, जहां रिपेयरिंग हेतु मोटर सायकल छोड़कर प्रार्थी अपने साथी खिलेश्वर यादव के साथ वापस घर जा रहा था। इसी दौरान थाना खरोरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम मुरा स्थित खार पुलिया के पास रात्रि करिबन 08.00 बजे मोटर सायकल में सवार कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी तथा उसके साथी खिलेश्वर यादव के पास अपनी मोटर सायकिल रोककर प्रार्थी तथा उसके साथी खिलेश्वर यादव को अश्लील गाली गलौच करते हुए प्रार्थी तथा उसके साथ मारपीट करने लगे। प्रार्थी व उसके साथी खिलेश्वर यादव द्वारा विरोध करने पर एक व्यक्ति द्वारा अपने पास रखें चाकू से खिलेश्वर यादव के पेट, हाथ तथा जांघ में वार कर प्रार्थी एवं उसके साथी खिलेश्वर यादव को चोट पहुंचाये हैं। प्रार्थी शिव राज साहू को विवो कम्पनी का मोबाईल फोन एवं उसके साथी खिलेश्वर यादव का पर्स तथा उसमें रखे कुल नगदी रकम 1500/- रूपये लूट कर फरार हो गये। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना खरोरा में अपराध क्रमांक 712/22 धारा 394 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा उदयन बेहार, उप पुलिस अधीक्षक अपराध दिनेश सिन्हा, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम तथा थाना प्रभारी खरोरा को अज्ञात अरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खरोरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी उसके साथी सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा आरोपियों के भागने के दिशा के सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन किया गया।
साईबर विंग से तकनीकी मदद प्राप्त किया गया। प्रकरण में अज्ञात आरोपियों के पतासाजी हेतु मुखबीर भी तैनात किये गये। इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त अज्ञात आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। पतासाजी के क्रम में मुखबीर से प्राप्त सूचना व तकनीकी विश्लेषण से प्राप्त जानकारी के माध्यम से टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त सड्डू निवासी विधि के साथ संघर्षरत अपचारी बालक की पतासाजी कर पकड़ा गया। घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर अपचारी बालक द्वारा अपने अन्य 02 साथी आदित्य देवदास एवं सोहेल खान के साथ मिलकर उक्त लूट की उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया। उसके द्वारा बताया गया कि वह तथा उसके दोनों साथी नशे के आदि हैं तथा अपनी नशे की जरूरत पूरा करने के लिये उक्त घटना को अंजाम दिये है तथा कुल 03 में से 02 का पूर्व अपराधिक रिकाॅर्ड भी है। पुलिस द्वारा आरोपियों के पूर्व अपराधिक रिकाॅर्ड का भी ब्यौरा प्राप्त कर उनसे पूछताछ की जा रही है।
जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी सोहेल खान पिता शाकिर खान निवासी साजन दास काॅलोनी सड्डू रायपुर तथा आदित्य देवदास पिता बंशी लाल देवदास निवासी रत्नाबांधा चैक धमतरी जिला धमतरी की पतासाजी कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी सोहेल के कब्जे से 01 नग बड़ा चाकू एवं 01 नग फोल्डेड डिजाईन वाला कुल 02 नग चाकू बरामद किया गया। विधि से संघर्षरत बालक के घर से स्कूटी वाहन क्रमांक सीजी 04 एम 7331 तथा आरोपी आदित्य देवदास के पास से लूट के पर्स व नगदी रकम 600 रूपये बरामद किया गया। शेष रकम इनके द्वारा खर्च कर दिया गया है।
गिरफ्तार-
01. आदित्य देवदास पिता बंशी लाल देवदास उम्र 18 साल निवासी रत्नाबांधा चैक धमतरी।
02. सोहेल खान पिता शाकिर खान उम्र 18 साल निवासी साजन दास काॅलोनी सड्डू रायपुर।
03. विधि से संघर्षरत 01 अपचारी बालक।
जप्त सामग्री- 01. स्कूटी वाहन क्रमांक सी जी 04 एम 7331
02. 01 नग बड़ा चाकू एवं 01 नग फोल्डेड डिजाईन वाला चाकू
03. लूट का वीवो कम्पनी का मोबाईल फोन तथा पर्स व नगदी 600/- रूपये।
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