छत्तीसगढ़

किडनैप कर शादी करने बनाया दबाव, आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

Nilmani Pal
12 Oct 2022 3:44 AM GMT
किडनैप कर शादी करने बनाया दबाव, आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
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दंतेवाड़ा। नाबालिग लड़की का अपहरण कर उस पर शादी के लिए दबाव बनाना 19 साल के एक युवक पर भारी पड़ गया। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष न्यायालय के विशेष न्यायाधीश शैलेष कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल, नाबालिग लड़की के पिता ने गीदम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी को सुनील कुमार ठाकुर बहला फुसलाकर कर अपने साथ ले गया। पुलिस के गुमशुदगी का मामला दर्ज किया। नाबालिग की पतासाजी शुरू की। नाबालिग युवती के बरामद होने के बाद पूछताछ की गई। इसके बाद आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया।

इधर एक अन्य मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा विशेष अदालत के न्यायाधीश शैलेष सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला कुआकोंडा थाना क्षेत्र का है। यहां की नाबालिग युवती का अपहरण कर शादी के लिए दबाव डालने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

लड़की की बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी गोरेलाल कश्यप को गिरफ्तार किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने धारा 363 के आरोप में 3 साल का सश्रम कारावास व 500 अर्थदंड, धारा 366 क के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।


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