
रायपुर। पुलिस उपायुक्त संदीप पटेल, ज़ोन पश्चिम एवं अपर पुलिस उपायुक्त राहुल देव शर्मा, जोन पश्चिम के निर्देशन तथा सहायक पुलिस आयुक्त, आजाद चौक के मार्गदर्शन में शहर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधिक तत्वों के विरुद्ध सतत् कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में थाना आजाद चौक के अपराध क्रमांक 98/2026, धारा 308 (5), 296, 351(3), 127 (8) 115 (2), 118 (1), 61, 140(1), 111 बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
प्रकरण के अनुसार आरोपी शाहबाज अली एवं उसके सहयोगी अमन सिक्का ने प्रार्थी निखिल यादव पिता रामकुमार यादव, उम्र 26 वर्ष, निवासी ब्राह्मणपारा, सुहागा मंदिर के पीछे, थाना आजाद चौक, रायपुर तथा पीड़ित अजय सिंह परिहार एवं लक्ष्मण सिंह परिहार को आजाद चौक गार्डन से बलपूर्वक मौदहापारा, त्रिमूर्ति चौक एवं देवेन्द्र नगर ले जाकर चाकू का भय दिखाकर लाठी-डंडे से मारपीट की। प्रार्थी से ₹30,000/- की मांग की गई एवं इंकार करने पर उसे रेलवे पटरी पर लिटाकर तथा खंभे से बांधकर मारपीट की गई। तदोपरांत प्रार्थी की स्कूटी क्रमांक CG-04-QH-1238, एक वीवो कंपनी का मोबाइल, चांदी का ब्रेसलेट एवं अंगूठी लूट ली गई।प्रकरण में संलिप्त आरोपी शाहबाज अली को दिनांक 13.05.2026 को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया।
आरोपी का नाम - शाहबाज अली





