छत्तीसगढ़

कांकेर : ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन 15 अगस्त तक

Admin2
3 July 2021 11:53 AM GMT
कांकेर : ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन 15 अगस्त तक
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कांकेर। शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार मेरी पंचायत, मेरा अधिकार-जन सेवायें हमारे द्वार अभियान के तहत 01 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य जिले के सभी 454 ग्राम पंचायतों से संबंधित नागरिक चार्टर को अंतिम रूप देने के लिए कोविड-19 के रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी गाईडलाईन का पालन करते हुए विशेष ग्राम सभा बैठक का आयोजन किया जायेगा। इस संबंध में कलेक्टर चन्दन कुमार ने जिले के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इस अभियान की समीक्षा हेतु भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पृथक से सिटीजन चार्टर पोर्टल बनाया गया है, जिसका वेबसाइड- https://panchayatcharter.inc.in है। उक्त अभियान हेतु जिला स्तर, जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी का नामांकन, 11 वी अनुसूची में सम्मिलित सभी 29 विषयों से संबंधित विभागों द्वारा जिला एवं जनपद स्तर के नोडल अधिकारी का नामांकन व प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए विभागो द्वारा मैदानी अमले (थ्तवदजसपदम ूवतामत) का नामांकन कर जानकारी पोर्टल में अपडेट किया जावे।

01 जुलाई से 15 अगस्त 2021 के मध्य ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जावे। उक्त विशेष ग्राम सभा का आयोजन करने के कार्य फैसिलेटर का होगा, प्रत्येक ग्राम पंचायत के सचिव को ग्राम पंचायत के लिए फैसिलेटर के रूप में नामांकित किया जाना है। ग्राम सभा की तिथि निर्धारित कर एन्ट्री भी उक्त पोर्टल में की जावे।

ग्राम पंचायत द्वारा वर्तमान में दी जाने वाली नागरिक सेवाओं की एन्ट्री भी पोर्टल पर की जाये। ग्राम गौठान समिति के अध्यक्ष के पुनर्गठन की आवश्यकता हो तो ऐसे गौठान समिति अध्यक्ष का पुनर्गठन कर ग्राम सभा से अनुमोदन, मनरेगा योजना अंतर्गत महिला मेट नियुक्ति का अनुमोदन, तृतीय फेस के निर्मित गौठान समिति के प्रस्ताव का अनुमोदन, वन अधिकार मान्यता पत्र हेतु प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन तथा जाति प्रमाण पत्र संबंधी प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन ग्राम सभा में किया जावे।

जिले के सभी ग्राम पंचायतों में 01 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य विशेष ग्राम सभा के आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा इसकी जानकारी ग्राम पंचायत के प्रत्येक पद्धारी, सरपंच तथा पंचों को देने के लिए कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है, साथ ही ग्राम सभा सम्पन्न होने के उपरांत प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में 20 अगस्त तक जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

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