कांकेर : पानी में डूबने और आग में जलने से मृत्यु होने के प्रकरण में आर्थिक सहायता स्वीकृत
कांकेर। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा नदी, तालाब व गड्ढे में डूबने तथा आग में जलने से मृत्यु होने के पांच प्रकरण में 20 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत किया गया है।
भानुप्रतापपुर तहसील के ग्राम नारायणपुर निवासी 36 वर्षीय बारसू राम उयके की नदी में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी अमिता उयके के लिए चार लाख रूपये, ग्राम कुल्हाड़कट्टा के 37 वर्षीय सुद्धूराम तेता की गड्ढे के पानी में डूबकर मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी जयबती तेता के लिए चार लाख रूपये, ग्राम करमोती निवासी 45 वर्षीय इंद्रा बाई निषाद की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम आश्रित दशरू राम के लिए चार लाख रूपये और ग्राम कन्हारगांव के 05 वर्षीय माखन यदु की गड्ढे के पानी में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण उनके माता-पिता खेमराज यदु और श्रीमती राजेश्वरी के लिए चार लाख रूपये तथा कांकेर तहसील के ग्राम पटौद निवासी 48 वर्षीय श्रीमती सेवती बाई लोहानी की आग में जलने से मृत्यु होने के प्रकरण उनके निकटतम आश्रित विष्णु राम लोहानी के लिए चार लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान संबंधित तहसीलदार के द्वारा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से हितग्राही के बैंक खाता में अंतरित किया जायेगा।