रायपुर। कोर्ट ने कालीचरण की जमानत याचिका खारिज कर दिया है। बता दें कि शुक्रवार को कोर्ट ने कालीचरण को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल भेज दिया था। कालीचरण के वकील ने जमानत के लिए याचिका लगाई थी. मालूम हाे कि रावणभाठा मैदान में धर्म संसद के दौरान कालीचरण के विवादित बयान के बाद कांग्रेस नेता ने टिकरापारा थाने में एफआइआर दर्ज करवाई थी। इसी मामले में महाराष्ट्र के अकोला में एफआइआर दर्ज करवाई गई थी। केस टिकरापारा थाना पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है।
19 दिसंबर को हिंदू अघाड़ी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण देने पर 21 दिसंबर को धर्म विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में कालीचरण समेत छह लोगों पर खडक थाने में एफआइआर दर्ज हुई थी। मामला दर्ज होने के बाद से कालीचरण फरार चल रहा था। महाराष्ट्र की ठाणे खडक पुलिस प्रोडक्शन वारंट में लेने आई है। कालीचरण के अलावा मिलिंद रमाकांत एकबोटे, मोहन राव सेटे, दीपक बाबूराव नागपुरे और कालीचरण, कैप्टन दीगेंद्र कुमार, नंदकिशोर रमाकांत एकबोटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।