छत्तीसगढ़

जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा ने ली छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश की शपथ

Shantanu Roy
12 Dec 2025 8:32 PM IST
जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा ने ली छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश की शपथ
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Bilaspur. बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायपालिका से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अध्याय शुक्रवार को जुड़ गया, जब जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा ने स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण समारोह हाईकोर्ट परिसर में अत्यंत गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया, जहां चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने अपने न्यायालय कक्ष में उन्हें विधिवत शपथ दिलाई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशगण, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना केंद्र सरकार के विधि एवं विधायी कार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा 11 दिसंबर 2025 को जारी की गई थी। इसके बाद बुधवार को उन्हें आधिकारिक रूप से हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।

वरिष्ठ न्यायाधीश और अधिवक्ताओं की उपस्थिति
शपथ ग्रहण कार्यक्रम में महाधिवक्ता विवेक शर्मा, हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्री के अधिकारी, न्यायिक अकादमी के प्रतिनिधि और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने जस्टिस वर्मा को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

न्यायपालिका को मिलेगी नई ऊर्जा
जस्टिस वर्मा के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की न्यायिक गतिविधियों में मजबूती आने की उम्मीद है। न्यायपालिका में लंबित मामलों के तेजी से निपटान और न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

समारोह में गरिमा और सादगी का समावेश
शपथ ग्रहण समारोह पूरी तरह सादगीपूर्ण और गरिमामय रहा। न्यायालय परिसर में सुबह से ही उत्साह का माहौल था। अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों ने इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि जस्टिस वर्मा का अनुभव छत्तीसगढ़ न्यायिक प्रणाली के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा की नियुक्ति से हाईकोर्ट में न्यायिक क्षमता बढ़ेगी। उनकी कानूनी विशेषज्ञता और अनुभव न्यायिक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायता करेंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नए स्थायी न्यायाधीश के रूप में उनकी जिम्मेदारी प्रदेश की न्याय व्यवस्था को नई दिशा देने में सहायक होगी।
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