छत्तीसगढ़

भूपदेवपुर में पुलिस-आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार

Shantanu Roy
16 March 2026 7:29 PM IST
भूपदेवपुर में पुलिस-आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार
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Raigarh. रायगढ़। जिले में अवैध मदिरा के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने भूपदेवपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिलासपुर और किरीतमाल में दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध महुआ शराब और महुआ लाहन जब्त किया। इस दौरान कई आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह तथा कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर यह संयुक्त कार्रवाई की गई। पुलिस थाना भूपदेवपुर और आबकारी विभाग की टीम ने दोनों गांवों में अवैध रूप से बनाई और संग्रहित की जा रही महुआ शराब को जब्त किया। कुल 92.500 लीटर महुआ शराब और लगभग 200 किलो महुआ लाहन बरामद किया गया।

सहायक आयुक्त आबकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भूपदेवपुर पुलिस ने तीन अलग-अलग मामलों में आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किए हैं। ग्राम किरीतमाल निवासी श्रवण कुमार लहरे (43 वर्ष) के पास से 7 लीटर महुआ शराब जब्त कर प्रकरण क्रमांक 42/2026 दर्ज किया गया। इसी तरह मालती बाई डनसेना, निवासी किरीतमाल से 7 लीटर महुआ शराब बरामद कर प्रकरण क्रमांक 43/2026 कायम किया गया। वहीं ग्राम बिलासपुर निवासी संतोषी चौहान (38 वर्ष) के पास से 7 लीटर महुआ शराब जब्त कर प्रकरण क्रमांक 44/2026 दर्ज किया गया। आबकारी विभाग की टीम ने भी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कई प्रकरण कायम किए। ग्राम-बिलासपुर निवासी मुनु चौहान (30 वर्ष) के पास से 6.500 लीटर महुआ शराब जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत वृत्त खरसिया में प्रकरण क्रमांक 111/2026 दर्ज किया गया।

इसके अलावा ग्राम किरीतमाल निवासी रमेश लहरे (22 वर्ष) से 3 लीटर तथा मोंगरा बाई लहरे (70 वर्ष) से 2 लीटर महुआ शराब जब्त कर धारा 34(1)(क) के तहत क्रमशः प्रकरण क्रमांक 109/2026 और 110/2026 कायम किए गए। इस कार्रवाई के दौरान ग्राम किरीतमाल में 60 लीटर महुआ शराब और लगभग 200 किलो महुआ लाहन भी बरामद किया गया। इस मामले में आबकारी वृत्त रायगढ़ (शहर) द्वारा प्रकरण क्रमांक 136/2026 दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है। सहायक आयुक्त आबकारी ने कहा कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन और
पुलिस विभाग
मिलकर नियमित रूप से छापेमारी करेंगे, जिससे अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। इस संयुक्त कार्रवाई से यह संदेश भी गया कि प्रशासन अवैध शराब के निर्माण और बिक्री को बर्दाश्त नहीं करेगा। भविष्य में भी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित निगरानी और जांच जारी रहेगी। भूपदेवपुर क्षेत्र में यह कार्रवाई ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था और आबकारी नियमों के पालन के लिए एक बड़ा उदाहरण है। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन की इस पहल की सराहना की और कहा कि अवैध शराब से ग्रामीण समाज में होने वाले अपराध और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा।
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