
कोरबा। कोरबा में राखड़ डेम फटने की खबर है। इस घटना में JCB समेत उसका ऑपरेटर जिंदा दफन हो गया है। मरने या दबे अन्य लोगों की सूचना नहीं मिली है। बिजली संयंत्रों से निकलने वाले कोयले के डस्ट से यह राखड़ डेम बनते हैं।जो सिस्टम की लापरवाही से फूट जाते हैं। फिलहाल संयंत्र के मजदूर ही बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। प्रशासनिक अमले के पहुंचने की खबर नहीं है। झाबू गांव CSEB का डेम बताया जा रहा है।
अवैध राखड़ डेम
पर्यावरण विभाग की लापरवाही और ट्रांसपोर्टर की मनमानी के चलते सामान्य वातावरण खतरे में है, आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, क्या शासन को बड़ी त्रासदी का इंतजार है। आसपास के गाँव के लोग पहले ही इसका विरोध कर चुके है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की मनमानी के चलते ग्रामीण असहाय हो जाते है, बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने पर लाठी डंडे खाने पड़ते है, राज्य शासन ने अब ऐसे अवैध राखड़ डेम की निगरानी कर सील की कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लोग सामान्य जीवन जी सके।
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खनिजो के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रशासन क़ी कार्रवाई, डेढ़ महीने में 204 प्रकरणों में 58 लाख अर्थदंड प्रस्तावित
बलौदाबाजार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन पर जिला प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी और कार्रवाई क़ी जा रही है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के कड़े निर्देश पर खनि प्रशासन द्वारा अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्यवाही क़ी जा रही है। लगभग डेढ़ माह में खनिजो के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के 204 प्रकरणों में 58 लाख रुपए का अर्थदंड प्रस्तावित है।
खनि प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत डेढ़ में खनिज विभाग के द्वारा विशेष अभियान चलाकर विभिन्न खनिजों सहित खनिज अवैध उत्खनन के 141 एवं अवैध परिवहन के 63 प्रकरण खनिज अधिनियम के तहत् पंजीबद्ध किया गया है। इसमें अवैध ईट निर्माण के 138,रेत के 1 एवं मुरूम के 2 प्रकरण शामिल हैं।खनिज रेत के अवैध परिवहन के 55, खनिज चूनापत्थर के 6, ईट के 2 प्रकरण दर्ज कर खान एवं खनिज (विकास तथ विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (1) 23 (ख), सहपठित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 एवं छत्तीसगढ़ खनिज (उत्खननन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 के नियम 4(3) के प्रावधानो के तहत उक्त प्रकरणों पर 58 लाख रूपये अर्थदंड राशि प्रस्तावित किया गया है।





