छत्तीसगढ़

जशपुर : जिले के 143 शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान किया गया घोषित

Nilmani Pal
24 Nov 2021 4:19 PM GMT
जशपुर : जिले के 143 शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान किया गया घोषित
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जशपुर। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कलेक्टर श्री रितेश कुमार अग्रवाल द्वारा विगत दिवस जिले के 143 शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित किया गया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने हेतु संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिले के समस्त विद्यालयों को तम्बाकु मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित करने हेतु सतत अभियान चलाया जा रहा है।

इस अभियान में विभिन्न विकासखंडो के 143 शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित किया है। जिसके अंतर्गत विकासखंड जशपुर के 28, कुनकुरी के 48, फरसाबहार के 29, पत्थलगांव के 26 विद्यालय शामिल है। घोषित षैक्षणिक संस्थाानों के प्रांगण एवं बाउंड्री वॉल के 100 गज की दूरी तक समस्त प्रकार के तम्बाकू उत्पाद सिगरेट, बीड़ी, गुटखा पाउच, खैनी, पानमसाला, इत्यादि का उपयोग करना एवं विक्रय करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। साथ ही अवमानना करने वालों पर सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम मे विहित धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगाी। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी. सुथार, जिला शिक्षा अधिकारी श्री जे.के.प्रसाद, सिविल सर्जन एवं नोडल अधिकारी डॉ.आर.एन.केरकेट्टा, डीपीएम सुश्री स्मृति एक्का, साइकोलॉजिस्ट डॉ. के.ए.खान सहित सर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

ज्ञातव्य हो कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार शैक्षणिक संस्थानों के सभी प्रवेष द्वार, सीमा सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर तम्बाकू मुक्त क्षेत्र साइनेज प्रदर्षित किया जाना, तम्बाकू मुक्त क्षेत्र के साइनेज में संस्था के नोडल का नाम, पदनाम, सपंर्क नंबर का उल्लेखित होना, शिक्षण संस्थान क्षेत्र के अंदर तंबाकू उत्पाद के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित होना एवं उत्पादों के उपयोग से होने वाले नुकसान पर आधारित पोस्टर या अन्य जागरूकता सामग्री को प्रदर्षित करना आवष्यक है। इसी प्रकार पिछले 6 माह के दौरान कम से कम एक बार तम्बाकू नियंत्रण गतिविधि आयोजित किया जाना, तम्बाकू मानिटर्स का चयन, उनके नाम, पदनाम व संपर्क नंबर प्रदर्षित किया जाना चाहिए। षिक्षण संस्थान की आचार संहिता मे तम्बाकू निषेध के मापदंड का समावेष करना, संस्थान की सीमांकन से 100 गज के क्षेत्र का अंकन करना एवं उक्त क्षेत्र में तम्बाकू उत्पादों की विक्रय करने वाले दुकानों सहित उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध तथा अवज्ञा पर दण्ड राशि का उल्लेख करना सहित छात्र-छात्राओं मेें जागरूकता हेतु रैली, चित्रकला आदि कार्यक्रमों का आयोजन करना शामिल है।

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