छत्तीसगढ़

जायसवाल निको ने रेवेन्यू रिकवरी की वसूली नहीं होने को गलत बताया

Admin2
23 Nov 2020 6:07 AM GMT
जायसवाल निको ने रेवेन्यू रिकवरी की वसूली नहीं होने को गलत बताया
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राजस्व न्यायालय ने मामले में दिया है पुनरीक्षण आदेश

रायपुर (जसेरि)। जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मीडिया में आई उन खबरों का खंडन किया है जिसमें ग्रीन वल्र्ड आर्गनाइजेशन द्वारा रिवेन्यू सर्टिफिकेट के तहत लगभग 36 करोड़ रुपए की वसूली 6 वर्ष नहीं होने तथा संबंधित नायब तहसीलदार द्वय पर पदीय कत्र्तव्यों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था। जायसवाल निको के पीआरओ जीतेश राजकोटिया ने इस संदर्भ में जनता से रिश्ता को बताया कि कलेक्टर आफ स्टांप ने 24/09/2012 को अपने आदेश में स्कीम आफ अरेंजमेंट विलेख के पंजीयन पर रुपए 12.61 करोड़ की स्टांप ड्यूटी अधिरोपित किया था। आदेश के विरुद्ध निको ने राजस्व मंडल के अधीन सर्किट कोर्ट रायपुर में याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने 03/09/2019 को अपने आदेश में कलेक्टर आफ स्टांप के आदेश को निरस्त करते हुए पुनरीक्षण स्वीकार किया है एवं कलेक्टर आफ स्टांप के 2012 के आदेश को खारिज करते हुए पुन: न्याय संगत ढंग से गणना का आदेश दिया। अध्यक्ष राजस्व मंडल ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण के तथ्यों, विवेचना एवं न्यायदृष्टांतो के प्रकाश में यह न्यायोचित होगा कि कलेक्टर आफ स्टांप द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को पुन: सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कंपनियों के समामेलन/संविलियन प्रकरणों में होने वाले अंतरण के मूल्यांकन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व विभिन्न माननीय न्यायालयों के न्यायदृष्टांतों व अन्य सुसंगत न्यायदृष्टांत(यदि हो तो) पर समग्र रूप से विचार कर प्रश्नाधीन स्कीम आफ अरेंजमेंट के अंतर्गत होने वाले अंतरण का पुन: परीक्षण कर विधि मूल्यांकन उपरांत स्टांप ड्यूटी अधिरोपण संबंधी आदेश पारित करें। कलेक्टर आफ स्टांप के आदेश दिनांक 24/09/2012 को निरस्त करते हुए तदनुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण कलेक्टर आफ स्टांप को प्रत्यायोजित किया जाता है। पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है। वर्तमान में कलेक्टर आफ स्टांप के अधीन गणना हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

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