छत्तीसगढ़ में अब हुक्का बार संचालन पर जेल, 50 हजार जुर्माना, विधानसभा में विधेयक पारित
रायपुर: राज्य में हुक्का बार पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। बुधवार को विधानसभा ने इसके लिए संशोधन विधेयक को पास कर दिया है। अब हुक्का बार चलाना अपराध होगा। पकड़े जाने पर तीन साल तक की सजा और 50 हजार तक जुर्माना देना पड़ेगा। हुक्का पीते हुए पकड़े जाने पर पांच हजार तक जुर्माना देना पड़ेगा। विधानसभा में इस संबंध में बुधवार को ध्वनि मत से कानून पारित हुआ। विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत हुक्का बार के साथ-साथ रेस्टोरेंट या कैफे में हुक्का बार चलाना अपराध होगा। सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस या आबकारी अधिकारी इस पर कार्रवाई कर सकेंगे। साथ ही, सामान जब्त करने का अधिकार होगा। विधानसभा से पारित इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहां से अनुमति मिलने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा।