छत्तीसगढ़

सेक्सटार्शन के आरोपी को जमानत देना सही नहीं, सुनवाई के दौरान बोले जज...

Nilmani Pal
7 April 2022 3:34 AM GMT
सेक्सटार्शन के आरोपी को जमानत देना सही नहीं, सुनवाई के दौरान बोले जज...
x

भिलाई। बोरी थाना अंतर्गत सामने आए सेक्सटार्शन के मामले में मंगलवार को सेशन कोर्ट ने पकड़े गए आरोपी वकील अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने जमानत की सुनवाई के बाद तर्क दिया कि लगातार सेक्सटार्शन जैसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं। इसके साथ अपराधी के खिलाफ देश भर में मामले रजिस्टर्ड हैं।

ऐसे में आरोपी को जमानत देना सही नहीं होगा। इधर आरोपी वकील के खिलाफ तेलंगाना पुलिस ने एक एफआईआर की जानकारी भेजी है। वहीं हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 4 एफआईआर की जानकारी साझा की है। इससे खुलासा हुआ है कि तेलंगाना में पांच पीड़ितों के साथ सेक्सटार्शन के जरिए 17.48 लाख रुपए ऐंठे गए। बोरी पुलिस के मुताबिक इस पूरे गिरोह के खिलाफ 5 राज्यों में 83 एफआईआर दर्ज हैं। बाकी राज्यों से भी जानकारी जुटाई जा रही है।

एएसपी ग्रामीण दुर्ग अनंत साहू ने कहा कि मेवात की गैंग सेक्सटार्शन जैसे गंभीर अपराध करती है। बोरी थाने में पकड़ाए आरोपी की गैंग ने ही मात्र देशभर में 910 लोगो से ठगी की है। अब तक गैंग के खिलाफ 83 केस दर्ज होने की जानकारी सामने आ चुकी है। सेक्सटार्शन के शिकार पीडितों को सबसे पहले पुलिस या साइबर सेल से संपर्क करना चाहिए। इससे समय रहते पीड़ित की मदद की जा सकें।

Next Story