छत्तीसगढ़

वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट व हेलमेट का उपयोग करना अनिवार्य

Shantanu Roy
12 Feb 2025 2:34 PM GMT
वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट व हेलमेट का उपयोग करना अनिवार्य
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Kanker. कांकेर। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने जिले के सभी कार्यालयों में कार्यरत समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट एवं हेलमेट का उपयोग करने हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं में शासकीय कर्मचारियां की मृत्यु तथा गंभीर रूप से घायल होने की दुखद घटनाओं को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा मोटरयान अधिनियम 2019 में वाहन चालन के समय नियमानुसार सुरक्षा बेल्ट एवं हेलमेट के उपयोग किया जाना अनिवार्य एवं आवश्यक भी है।
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