छत्तीसगढ़
जुलूस, आसमभा और लाउडस्पीकर के लिए अनुमति लेना अनिवार्य, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
Nil dhankar
25 Dec 2021 4:23 PM IST

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छग न्यूज़
धमतरी। त्रि स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2021 के तहत जिले के ऐसे ग्राम पंचायत, जहां उप निर्वाचन होना है, के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री पी.एस.एल्मा ने उक्त निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थियों द्वारा जुलूस, आमसभा, लाउडस्पीकर इत्यादि की नियमानुसार अनुमति देने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमतरी, नगरी और कुरूद को अधिकृत किया है।
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